- पीएम किसान के तहत साल में 6000 रुपए मिलते हैं।
- केंद्र सरकार डायरेक्ट किसानों के खाते में फंड ट्रांसफर करती है।
- पीएम किसान की अब तक 8 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana : पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए की थी। इस योजना के तहत, सरकार देश के किसानों को 2000 रुपए की तीन समान किस्तों में सालाना 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसका लाभ किसान की पत्नी भी उठा सकती है। वर्तमान में इस योजना का लाभ 12 करोड़ से अधिक किसान उठा रहे हैं। इसके अलावा यह एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें अब तक 8 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, और 9वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों भेजी जाएंगी।
क्या पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने किसान परिवारों के लिए की थी। और इस योजना के पात्रता नियम के अनुसार परिवार का एक ही सदस्य इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो, पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, उनमें से केवल एक ही यानी पति या पत्नी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
पीएम किसान योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी भूमिधारी किसान परिवार को मिलेगा जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है।
- छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं।
पीएम किसान योजना का लाभ किन्हें नहीं मिल सकता है
- केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों या कार्यालयों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और सरकार के तहत जुड़े कार्यालय या स्वायत्त संस्थान इसका लाभ नहीं ले सकता है।
- स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारियों को भी लाभ नहीं मिल सकता है।
- सभी संस्थागत लेंडलॉर्ड्स इसका लाभ नहीं ले सकता है।
- केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री भी लाभ नहीं ले सकता है।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और उनके परिवार को इसका लाभ नहीं मिल सकता है।
- जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष और किसी नगर निगम का मेयर इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
- एक व्यक्ति और उसका परिवार जो सेवानिवृत्त हो गया है और हर महीने 10,000 रुपए या उससे अधिक की पेंशन प्राप्त करता है। वो इस स्कीम के लाभ का हकदार नहीं है।
- कोई भी व्यक्ति और उसका परिवार जिसने पिछले आकलन वर्ष में इनकम टैक्स दाखिल किया हो। उसे भी लाभ नहीं मिल सकता है।
पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
कोई भी पात्र किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी (पीएम किसान) के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। या आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। खुद को पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्टर करने के लिए यहां क्लिक करें।