एक ओर जहां टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा देगी, वहीं हाल ही में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने स्पष्ट कहा था कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा (ITR Deadline) बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। इसलिए आखिरी समय में हड़बड़ी से बचने के लिए और विभाग द्वारा संभावित कार्रवाई और जुर्माने से बचने के लिए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए जल्दी आईटीआर फाइल कर लें।
ITR Filing: घर बैठे कैसे फाइल करें आईटीआर? ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो असेसी रिफंड के लिए पात्र नहीं होगा। राजस्व सचिव ने कहा है कि लोगों को लगता है कि अब डेडलाइन को आगे बढ़ाना रूटीन बन गया है। ऐसे में वे शुरुआत में रिटर्न फाइल करने में देर कर रहे थे, लेकिन अब दैनिक आधार पर 15 लाख से 18 लाख के बीच आईटीआर फाइल किए जा रहे हैं।
टैक्सपेयर्स अक्सर इनकम छिपाना, अन्य स्रोतों से आय छिपाना, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल को अपडेट ना करना, बैंक अकाउंट की डिटेल को अपडेट ना करना, एडवांस टैक्स की डिटेल ना देना, आदि से जुड़ी गलतियां कर देते हैं।
टैक्सपेयर्स को आईटीआर सही तरीके से दाखिल करना चाहिए क्योंकि गलती करने पर आईटीआर रिजेक्ट हो जाता है और आयकर नोटिस भी आ सकता है। ऐसे में रिफंड में देरी हो जाती है।