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New Income Tax Slabs: करदाताओं के लिए बड़ा ऐलान, इनकम टैक्स स्लैब में किया गया बदलाव, यहां देखें

Updated Feb 01, 2020 | 13:38 IST

New Income tax slabs for 2020-21: नई आयकर व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं है। 5 से 7.5 लाख तक 10%, 10 से 12.5 लाख की आय पर 20%, 12.5 से 15 लाख रुपए पर 25% और 15 लाख से अधिक पर 30% कर लगेगा।

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इनकम टैक्स

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10 प्रतिशत, 7.5-10 लाख रुपए की आय पर 15 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख रुपए पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपए अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। 

सीतारमण ने कहा, 'हम एक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव रखते हैं, जहां आयकर की दरों को कम किया जाएगा, इसलिए अब 5-7.5 लाख रुपये के बीच की आय वाले व्यक्ति को वर्तमान 20% के मुकाबले 10% कर का भुगतान करना होगा। 7.5-10 लाख रुपए की आय वाले लोग मौजूदा 20% के मुकाबले 15% कर का भुगतान कर सकते हैं। 10-12.5 लाख रुपए की आय वाले लोग 30% के मुकाबले 20% कर का भुगतान कर सकते हैं।'

2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा। नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा। नए स्लैब से टैक्स देना वैकल्पिक होगा। नए स्लैब में टैक्स देने पर पुरानी छूट छोड़नी पड़ेगी। पुराने स्लैब या नए स्लैब से टैक्स देना अब करदाता के ऊपर है।

ये है पुराना टैक्स स्लैब

60 साल से कम उम्र के नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब
इनकम टैक्स स्लैब इनकम टैक्स रेट और सेस
2.5 लाख रुपए तक कुछ भी नहीं
2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी (कुल आय में से 2.5 लाख घटाकर) + 4 फीसदी सेस
5 लाख से 10 लाख रुपए तक 12,500 रुपए + 20 फीसदी (कुल आय में से 5 लाख रुपए घटाकर) +4 फीसदी सेस
10 लाख रुपए से ऊपर  1,12,500 रुपए + 30 फीसदी (कुल आय में से 10 लाख घटाकर) + 4 फीसदी सेस
60 साल से 80 साल तक के टैक्स पेयर
इनकम टैक्स स्लैब इनकम टैक्स रेट और सेस
3 लाख रुपए तक कुछ भी नहीं
3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी (कुल आय में से 3 लाख रुपए घटाकर) + 4 फीसदी सेस
5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 10,000 रुपए + 20 फीसदी (कुल आय में से 5 लाख रुपए घटाकर) + 4 फीसदी सेस
10 लाख रुपए से ऊपर 1,10,000 रुपए + 30 फीसदी (कुल आय में से 10 लाख रुपए घटाकर) + 4 फीसदी सेस
80 साल से ज्यादा उम्र से टैक्स पेयर
इनकम टैक्स स्लैब इनकम टैक्स रेट और सेस
5 लाख रुपए तक कुछ भी नहीं
5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 20 फीसदी (कुल आय में से 5 लाख घटाकर) + 4 फीसदी सेस
10 लाख रुपए से ऊपर 1,00,000 रुपए + 30 फीसदी (कुल आय में से 10 लाख घटाकर) + सेस

इस लिंक के माध्यम से पता करें कि आपको मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कितना आयकर देना होगा

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