- हाई कोर्ट ने जनता कॉलोनी को तोड़ने पर लगाई रोक
- चंडीगढ़ प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों की बनाई नई लिस्ट
- प्रशासन अब हर रविवार को अवैध कॉलोनियों पर करेगा कार्रवाई
Chandigarh Illegal Colonies: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जनता कालोनी को तोड़ने पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। अब हाईकोर्ट में जब तक इस मामले पर सुनवाई होगी, चंडीगढ़ प्रशासन यहां बुलडोजर नहीं चला पाएगा। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई इस रोक के बाद अब प्रशासन ने शहर में मौजूद दूसरी अवैध कॉलोनियों की तरफ रूख किया है। प्रशासन ने लोगों को यह संदेश दिया कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने एक नया प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसमें कई कॉलोनियों को शामिल किया गया है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने एक दिन पहले शनिवार को शाहपुर गांव की एक एग्रीकल्चर जमीन पर हुए अवैध निर्माण और झुग्गियों को ध्वस्त करने का नोटिस लगा दिया है। सेक्टर-38 के पास स्थित इस एग्रीकल्चर जमीन पर करीब 1500 से अधिक झुग्गी बसी हुई हैं। साथ ही काफी जमीन पर कबाड़ियों ने भी कब्जा कर रखा है। इन लोगों को यहां से हटने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।
प्रशासन ने तैयार की सभी अवैध निर्माण की नई सूची
चंडीगढ़ प्रशासन ने गांव और शहर में मौजूद अवैध निर्माण व कॉलोनियों की एक नई सूची तैयार की है। अधिकारियों के अनुसार अब इन जगहों पर हर रविवार को कार्रवाई की जाएगी। इन अवैध निर्माण पर पंजाब न्यू कैपिटल पेरिफेरी कंट्रोल एक्ट-1952 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट के अनुसार पेरीफेरी एरिया में अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता, अगर कोई करता है तो उसे बगैर नोटिस दिए हटाया जा सकता है।
प्रशासन ने अगले तीन महीनों में इन सभी कॉलोनी को गिराने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद पूरे शहर को स्लम फ्री बनाया जाएगा। आगे कहीं कोई झुग्गी बसने नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट द्वारा जनता कॉलोनी पर रोक लगने के बाद अब प्रशासन संजय कालोनी को सबसे पहले हटाने का विचार कर रही है। प्रशासन ने इस कॉलोनी को तोड़ने के लिए 22 जून का दिन तय कर रखा है।