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Chandigarh News: चंडीगढ़ में अब स्पीड लिमिट के नए नियम, अब इन जगहों पर तेज रफ्तार वाहन दौड़ाना पड़ेगा महंगा

Updated Aug 20, 2022 | 19:16 IST

Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन शहर के अंदर नई स्‍पीड लिमिट लागू करने जा रहा है। जिसके अनुसार स्‍कूल व अस्‍पताल के सामने से गुजरते समय अब वाहन चालकों को अपने वाहन की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रतिघंटा रखनी पड़ेगी। यह नया नियम अगले सप्‍ताह लागू हो जाएगा।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
चंडीगढ़ में वाहनों के स्‍पीड लिमिट का नया नियम
मुख्य बातें
  • स्‍कूल और अस्‍पताल के पास लागू होगा नया नियम
  • 100 मीटर के दायरे में लागू होगी 30 किमी की रफ्तार
  • इस तरह का नियम बनाने वाला चंडीगढ़ होगा पहला शहर

Chandigarh News: चंडीगढ़ की सड़कों पर अब वाहन चलाते समय ज्‍यादा सवाधानी बरतनी पड़ेंगी, वाहन को तेज गति से दौड़ाना महंगा पड़ सकता है, क्‍योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में वाहनों की स्पीड लिमिट के नियम में बड़ा बदलाव कर किया है। अब शहर के अंदर वाहन चलाते हुए स्कूल और अस्पताल के सामने वाहन की स्पीड लिमिट आधी करनी होगी। इन जगहों पर वाहनों की अधिकतम स्पीड अब 30 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी। इससे अधिक होने पर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस आपको ओवर स्‍पीड का चालान थमा देगी।

स्पीड लिमिट को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने नया प्रस्‍ताव तैयार कर लिया है। यह बदलाव स्कूल और अस्पतालों के सामने बच्‍चों व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख किया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की मंजूरी भी मिल चुकी है। अगले सप्‍ताह तक इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जिसके जारी होते ही नया नियम लागू हो जाएगा। बता दें कि अभी तक शहर के अंदर सभी रोड पर स्पीड लिमिट एक ही थी। इस नियम के लागू होने के बाद चंडीगढ़ देश का ऐसा पहला शहर बन जाएगा, जहां पर स्पीड लिमिट में इस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा।

100 मीटर के दायरे में लागू होगा यह नियम

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार स्पीड लिमिट का यह नया नियम स्कूल और अस्पताल के 100 मीटर दायरे में लागू होगा। जिसका मतलब स्कूल और अस्पताल के इस दायरे में आते ही वाहन चालक को स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रतिघंटा रखनी होगी। अधिकारियों के अनुसार इस तरह का नियम पूरे देश में पहली बार चंडीगढ़ में बना है। यह नियम ठीक वैसे ही है जैसे अस्पतालों व स्‍कूलों के पास हॉर्न नहीं बजाने और तंबाकू बेचना निषेध होता है। अधिकारियों के अनुसार इससे पहले इस साल अप्रैल में ही स्पीड लिमिट संबंधी नियमों में संशोधन कर नए नियम लागू किए गए थे। जिसके अनुसार छोटे वाहनों की डिवाइडर वाली सड़क पर स्पीड लिमिट 60 किमी प्रति घंटा और शहर की अंदरूनी सड़कों (सिंगल रोड) पर 50 किमी रखा गया था। वहीं सेक्टर के अंदर की सड़कों पर इनकी स्‍पीड लिमिट 40 किमी तय की गई है। वहीं इससे बड़े वाहनों की स्‍पीड लिमिट क्रमश: डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी और सिंगल रोड 40 किमी तय है।