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एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी 13 साल की भतीजी को बनाया हवस का शिकार, किया बलात्कार

Rape Representational Image
Updated Jun 26, 2020 | 23:08 IST

Hyderabad cop rapes his Niece: लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद के एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी 13 साल की भतीजी के साथ बलात्कार किया।

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पीड़िता ने कहा जब अप्रैल में वह आरोपी के घर गई, तो उसने उसके साथ बलात्कार किया (प्रतीकात्मक फोटो)
मुख्य बातें
  • पुलिस कांस्टेबल ने लॉकडाउन के दौरान अपनी 13 साल की भतीजी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया
  • पीड़िता ने मां को ये बात बताई और कहा-आरोपी ने उसे धमकी दी कि वह किसी को भी इसका खुलासा न करे
  • हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा- कोई भी कानून से ऊपर नहीं है

हैदराबाद: एक चौंकाने वाली घटना में, एक 33 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल ने लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना के सिकंदराबाद में अपने निवास पर अपनी 13 वर्षीय भतीजी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया आरोपी उसकी माँ का रिश्तेदार है। यह घटना अप्रैल में बोवेनपल्ली पुलिस की क्षेत्रीय सीमाओं के तहत हुई थी, लेकिन यह अब सामने आया है जब पीड़िता की मां ने आरोपी रिश्तेदार के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव देखा। 

 रेप पीड़िता नाबालिग ने अपनी मां को अपनी आपबीती सुनाई उसने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी कि वह किसी को भी इसका खुलासा न करे। लपुलिस के जघन्य कृत्य के बारे में जानने के बाद, माँ ने एक बाल अधिकार एनजीओ से संपर्क किया जिसने बाद में गुरुवार को एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी से संपर्क करने में मदद की।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, IPS ने DCP, नॉर्थ ज़ोन, कमलेश्वर शिंगनवर को सूचित किया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। शिंजिंगावर ने टीओआई से कहा, "पीड़िता ने कहा जब अप्रैल में वह आरोपी के घर गई, तो उसने उसके साथ बलात्कार किया।"

एक ट्वीट में, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा, “कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हमें रामगोपालपेट के एक कांस्टेबल को गिरफ्तार करना पड़ा जिसने एक लड़की से छेड़छाड़ की। उसे जेल भेजा जा रहा है। मुझे शर्म आती है कि हमारे विभाग में ऐसी काली भेड़ें हैं। ”

आरोपी हैदराबाद कमिश्नरेट की सीमा के भीतर एक पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (3) और 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के प्रासंगिक अनुभाग (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया।

वहीं एक अन्य घटना में, एक पुलिस अधिकारी ने पिछले महीने उत्तराखंड के पुलभट्ट में एक संस्थागत क्वांरटीन फैसिलिटी में एक महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। प्रभावित महिला के परिवार को इसके बारे में पता चलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और सिपाही को निलंबित कर दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच शुरू की।