नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल संग तैनात उप-निरीक्षक पुनीत ग्रेवाल (Puneet Grewal) को चार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ (Molestation) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ग्रेवाल पर एक मामला पॉक्सो एक्ट (POCSO) के तहत भी दर्ज है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है, ग्रेवाल की गिरफ्तारी हुई और बाद में उन्हें एक स्थानीय अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह घटना उस वक्त सामने आई, जब 17 अक्टूबर को एक महिला ने सोशल मीडिया पर अपने संग हुई छेड़खानी के वाक्ये के मद्देनजर एक वीडियो पोस्ट किया था।
महिला वीडियो में यह कहती नजर आ रही हैं, 'मैं साइकिल चला रही थी, उस वक्त मैंने एक ग्रे कलर की कार को अपने सामने से गुजरते हुए देखा, जिसके आगे की शीशे में खरोंचे थीं। मैं अपना साइकिल चलाती रही, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर दी और मेरी साइकिल के करीब आ गया। मैंने अनदेखा किया, तो वह हॉर्न बजाने लगा। मैंने उसे आगे निकलने का इशारा भी किया, लेकिन वह नहीं गया। बाद में, मैंने महसूस किया कि वह मेरा पीछा कर रहा है। उसने जब मुझे गलत निगाहों से देखा, तो मैं उस पर बरस पड़ी। जिसके बाद वह बुरी तरह से बातें करने लगा।'
महिलाओं से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार स्पेशल सेल के एसआई पुनीत ग्रेवाल को बर्खास्त कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की है।
बिना नम्बर की बलेनो कार में करता था ये 'गंदा काम'
यह पुलिसकर्मी ग्रे कलर की बिना नम्बर की बलेनो कार से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया करता था और इस दौरान बिना वर्दी के होता था। बताते हैं कि 17 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच एक के बाद दिल्ली के द्वारका एरिया में कई छेड़छाड़ की शिकायतें दर्द की गईं, जहां सभी पीड़िताओं ने लगभग एक सी ही बात बताई कि कैसे कार से पीछा करने करके भद्दे कमेंट किए गए।
रसिक मिजाज सब इंस्पेक्टर की निकाली जा रही हिस्ट्री
इस सब इंस्पेक्टर की हिस्ट्री निकाली जा रही है कि पहले भी उसने इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया है तब इस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ और भी मामले दर्ज हो सकते हैं इसलिए उसके बारे में पिछली सारी बातें निकलवाई जा रही हैं। बताते हैं ये 4 मामले तो सामने आए हैं कितने और मामलों में तो पीड़िताओं ने डरकर शिकायत ही दर्ज नहीं कराई है और खामोश होकर बैठ गई होंगी।
द्वारका क्षेत्र के डीसीपी संतोष कुमार मीना ने इस पर कहा, 'हमें इस घटना पर बेहद खेद है। हमने एक मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है।' IPC की धारा 354 डी व 354 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।