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Noida: सिरफिरे आशिक की अजब करतूत, इस वजह पुलिस कमिश्नर के नंबर पर डायवर्ट कर दी कॉल

Updated Aug 19, 2021 | 10:26 IST

युवती से एकतरफा प्यार करने वाले एक शख्स ने अपने नंबर की कॉल नोएडा पुलिस कमिश्नर (Noida Police Commissioner) आलोक सिंह के नंबर पर डायवर्ट कर दी। आरोपी ने अपने व्हाट्स एप डीपी पर पुलिस कमिश्नर की फोटो लगा ली।

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सिरफिरे आशिक ने पुलिस कमिश्नर के नंबर पर डायवर्ट की कॉल
मुख्य बातें
  • रौब जमाने के लिए नाकाम आशिक ने अपनाया अजब पैंतरा
  • प्रेमिका द्वारा ठुकराए जाने के बाद अपनी कॉल पुलिस कमिश्नर के नंबर पर की डॉयवर्ट
  • प्रेमिका के परिवार को दिखाना चाहता था रौब, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नोएडा: यूपी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपने एकतरफा प्यार को पाने की कोशिश में नाकाम होने पर अपना नंबर नोएडा पुलिस के कमिश्नर के सीयूजी नंबर पर डायवर्ट कर दिया। आरोपी ने अपने व्हाट्सऐप की डीपी पर भी पुलिस कमिश्नर की फोटो लगा दी ताकि वह सामने वाले पक्ष पर रौब झाड़ सके। आरोपी युवक जो आगरा का रहने वाला है, उसे सूरजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जमाना चाहता था रौब

पुलिस उपायुक्त (मध्य नोएडा) हरीश चंदर ने कहा कि आरोपी की पहचान आगरा के मूल निवासी दीपक के रूप में हुई है जो 20 साल का है। अधिकारियों के अनुसार पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के के पीआरओ द्वारा मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद 16 अगस्त को यहां के सूरजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। आरोपी, जो पहले नोएडा में काम करता था, इसी साल आगरा गया था। वहां वह एक महिला के संपर्क में आया, जिसने उसके साथ प्रेम संबंध आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। महिला के भाई को भी इस बात का पता चल गया था।

लगातार करता था परेशान

महिला के इंकार करने के  बावजूद भी पर लगातार महिला को कॉल कर परेशान करते रहता था और मैसेज भेजता रहता था। जब महिला के भाई ने उसे धमकाया तो उसने अपने नंबर पर आने वाली कॉल को पुलिस कमिश्नर के नंबर पर डायवर्ट कर दिया ताकि सामने वाले को धमकाया जा सके और अपनी एक रौबदार पहचान बनाई जा सके। पुलिस के अनुसार, आरोपी 10वीं कक्षा पास है और वर्तमान में बेरोजगार है। आरोपी ने ट्रू कॉलर ऐप पर भी अपने नंबर पर पुलिस आयुक्त का नाम और तस्वीर डाल दी थी।

विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज

 आरोप ने यह सब रौब जमाने और उस महिला और उसके परिवार को डराने के लिए किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपक के खिलाफ  भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।