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Madhya Pradesh: मजदूरी मांगी तो काट दिया हाथ, डॉक्‍टर ने ऑपरेशन कर जोड़ा, पर हालत नाजुक, 3 गिरफ्तार

Updated Nov 21, 2021 | 15:09 IST

मध्‍य प्रदेश के रीवा में मजदूरी का पैसा मांगने पर कुछ लोगों द्वारा एक मजदूर का हाथ काट देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मजदूर से काम करवाने वाले लोग उसे मेहनताना देने में आनाकानी कर रहे थे।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
मजदूरी मांगी तो काट दिया हाथ, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार

रीवा : रीवा जिले में मजदूरी के रुपए मांगने पर 45 वर्षीय एक दलित श्रमिक का हाथ धारदार हथियार से काटने के आरोप में उसके नियोक्ता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। यह घटना रीवा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सिरमौर पुलिस थानांतर्गत डोलमऊ गांव में शनिवार को हुई।

रीवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि डोलमऊ गांव में मजदूरी के रुपए मांगने पर नियोक्ता गणेश मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्रमिक अशोक साकेत के एक हाथ को धारदार हथियार से काट दिया। उन्होंने कहा कि साकेत पड़री गांव का निवासी है और अनुसूचित जाति से संबंध रखता है।

धारदार हथियार से किया हमला

वर्मा ने बताया कि साकेत ने डोलमऊ गांव में मिश्रा के लिए निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में काम किया था और मिश्रा उसे मेहनताना देने में कथित रूप से आनाकानी कर रहा था। उन्होंने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए साकेत एवं एक अन्य व्यक्ति ने शनिवार को मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान उनमें विवाद हो गया, जिसके बाद कथित तौर पर मिश्रा और अन्य लोगों ने साकेत पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसका एक हाथ काट दिया।

वर्मा ने बताया कि आरोपियों ने कटे हाथ को पास ही छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में उसे बरामद कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस साकेत को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों के एक दल ने ऑपरेशन के बाद कटे हाथ को फिर से जोड़ दिया है। वर्मा ने चिकित्सकों के हवाले से बताया कि अत्यधिक खून बहने के कारण साकेत की हालत नाजुक है।

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मिश्रा और उसके भाइयों रत्नेश मिश्रा और कृष्ण कुमार मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।