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Rape Case: कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए जाली दस्तावेज बनवाएं, हुआ मामला दर्ज

Updated Jan 17, 2022 | 06:56 IST

इंदौर पुलिस ने कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी और 34 के तहत एक सरकारी डॉक्टर के साथ मिलकर बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत पाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।

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सब इंस्पेक्टर बृजेंद्र सिंह रघुवंशी, एमजी रोड PS, इंदौर

इंदौर पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत पाने के लिए एक सरकारी डॉक्टर की मिलीभगत से दस्तावेज बनाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने करण मोरवाल और बड़नगर के सरकारी डॉक्टर देवेंद्र स्वामी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 120बी और 34 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सब इंस्पेक्टर बृजेंद्र सिंह रघुवंशी ने कहा कि पुलिस ने (कांग्रेस विधायक) मुरली मोरवाल के बेटे करण के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी और 34 के तहत एक सरकारी डॉक्टर की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

उन्होंने बताया कि एक महिला ने करण के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। विधायक के आरोपी बेटे करण ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए घटना की तारीख से एक दिन पहले बड़नगर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती होने का फर्जी दस्तावेज हासिल किया था। जांच में पता चला कि घटना के वक्त करण महिला के साथ था, जिसकी फुटेज भी पीड़िता ने पुलिस और उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को सौंपी।

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उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच के बाद डॉक्टर देवेंद्र स्वामी को निलंबित कर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। करण मोरवाल को पिछले साल अक्टूबर के महीने में गिरफ्तार किया गया। उस पर 25 हजार रुपए का इनाम था, वो करीब 6 महीने से फरार चल रहा था।