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Rape: कोलकाता में छह साल की बच्ची को बाथरुम में बंद कर रेप का घृणित मामला आया सामने 

Updated Dec 07, 2019 | 08:22 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Rape with Minor in  Kolkata: देश में रेप की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है अब कोलकाता से रेप का एक मामला सामने आया है जहां एक छह साल की बच्ची के साथ कथित रुप से बलात्कार किया गया।

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पुलिस ने बताया कि उसने 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है (फाइल फोटो)
मुख्य बातें
  • पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से Rape का मामला सामने आया है
  • छह साल की एक बच्ची को बाथरूम में बंद कर उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया
  • पुलिस ने इस मामले में 19 साल केआरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

कोलकाता: हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या का मामला अभी ताजा ही है वहीं इस मामले के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर  में ढेर कर डाला है। वहीं महिलाओं, लड़कियों और मासूम लड़कियों के संग रेप के मामलों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से ऐसा मामला सामने आया है। 

कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में छह साल की एक बच्ची को खाली सामुदायिक हॉल के बाथरूम में बंद कर उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किए जाने की खबर आई है। पुलिस ने बताया कि तारताल रोड पर स्थित इमारत की पहली मंजिल पर बृहस्पतिवार को यह घटना हुई। यह इमारत सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किराये पर दी जाती है।

पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह बच्ची का पड़ोसी है। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बलात्कार पीड़िता की मां की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और मामले की आगे की जांच चल रही है।

2014 में कोलकाता में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को मिली 10 साल कैद
एक जिला अदालत ने शुक्रवार को साल 2014 में सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी अधेड़ को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।उलटाडंगा मुख्यमार्ग इलाके का रहने वाला शंभू हालदार ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची को लूडो खेलने के लिए अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ जघन्य अपराध किया था।

पीड़िता की मां ने पहली जनवरी, 2014 को पुलिस को इस वारदात की सूचना दी थी, जिस आधार पर शंभू हालदार के खिलाफ उलटाडंगा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश आरोपपत्र में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट भी लगाया गया था।