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...ताकि पति चला जाए जेल और मिल जाए छुटकारा, महिला ने प्रेमी संग रची साजिश, पर खुल गई पोल

Updated Jul 05, 2021 | 14:11 IST

उत्‍तर प्रदेश के मथुरा में शादी से नाखुश एक युवती ने पति से छुटकारा पाने के लिए प्रेमी संग मिलकर ऐसी साजिश रची कि वह जेल चला जाए और उसे उससे छुटकारा मिल जाए। हालांकि फोन से सारी पोल खुल गई।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
...ताकि पति चला जाए जेल और मिल जाए छुटकारा, महिला ने प्रेमी संग रची साजिश, पर खुल गई पोल

मथुरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में शादी से नाखुश एक युवती ने पति से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसके खिलाफ ऐसी साजिश रची जिससे पति जेल चला जाए और उसे छुटकारा मिल जाए। लेकिन उसी के मोबाइल फोन ने पुलिस के सामने साजिश का खुलासा कर दिया और पोल खुल गई।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अलीगढ़ के थाना खैर के अंतर्गत रहने वाली युवती की नोएडा में नौकरी के दौरान ही विकास से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच युवती की शादी कोसीकलां निवासी एक अन्य युवक से हो गई। इसलिए उसने प्रेमी के हाथों पति की कार में अवैध पिस्तौल रखवाकर उसे गिरफ्तार करवाने की साजिश रची, लेकिन पासा उलटा पड़ गया और प्रेमी को जेल भेज दिया गया। अब युवती के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है।

पुलिस को ऐसे हुआ संदेह

कोसीकलां थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रमोद पवार ने बताया, 'रविवार को गौतमबुद्ध नगर जिले के थाना दनकौर के गांव कनालसी निवासी विकास नागर ने कोटवन पुलिस चौकी में कार का नंबर बताते हुए सूचित किया कि एक युवक पत्नी के साथ कार में अवैध पिस्तौल लेकर जा रहा है। पुलिस ने उसे वहीं रोक लिया और वाहनों की तलाशी शुरू कर दी।'

उन्होंने बताया, 'उक्त कार की तलाशी लेने पर बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल मिली। पुलिस ने पति-पत्नी से पिस्तौल के बारे में पूछा तो दोनों से इस बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही। लेकिन युवती की बातों से पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन लेकर जांचा तो शिकायतकर्ता विकास का फोन नंबर मिल गया जिस पर कुछ ही देर पहले बात हुई थी। फोन के पिछले रिकॉर्ड में भी कई बार लंबे समय तक उस नंबर पर बात किए जाने के प्रमाण मिले। इसके बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया।'

पुलिस ने दर्ज किया केस

पवार ने बताया कि विकास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादसं) की धारा 203, 211, 120 (बी) व 25 तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, साजिश रचने वाली प्रेमिका तथा इसमें उसका साथ देने वाले उसके भतीजे काशी के खिलाफ भादसं की धारा 203, 211 व 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।