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'दिल्ली में सभी मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए', NDMC के डिप्टी मेयर की मांग, पूर्वी दिल्ली के मेयर बोले- नहीं माना आदेश तो लाइसेंस रद्द

Updated Apr 08, 2022 | 19:07 IST

All meat shops in Delhi: नवरात्रि के मौके पर दिल्ली में सभी मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, ये मांग एनडीएमसी के उप महापौर ने की है।

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NDMC के उप महापौर ने कहा कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली में सभी मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए

meat shops in Delhi During Navratri: एनडीएमसी (NDMC) के उप महापौर राजेश लवरिया ने कहा कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली में सभी मांस की दुकानें (meat shops) बंद होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक आदेश पारित किया दो दिन पहले उन्होंने किसी अन्य धार्मिक समुदाय के त्योहार (रमजान) के लिए 2 घंटे की छुट्टी देने का आदेश पारित किया। मैं मेयर से सभी मीट की दुकानों को बंद करने का अनुरोध करूंगा।

वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि यदि वे निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो हम उनके लाइसेंस रद्द कर देंगे.. मैंने हमेशा उनसे हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है। 

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उन्होंने आगे कहा कि हम बूचड़खानों को नियमों के साथ लाइसेंस देते हैं; सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दीपावली, गुरु नानक जयंती आदि पर इन्हें बंद कर देना चाहिए।

दक्षिणी दिल्ली: नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करने का आदेश

वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) के मेयर मुकेश सूर्यन ने सोमवार को नगर निकाय के आयुक्त को पत्र लिखकर नौ दिवसीय नवरात्रि उत्सव के दौरान उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली मांस की दुकानों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।यह पहली बार है कि 2-11 अप्रैल तक मनाए जा रहे नवरात्रि के दौरान नगर निकाय द्वारा मांस की दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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SDMC के अधिकार क्षेत्र में 1,500 पंजीकृत मीट शॉप

गौर हौ कि SDMC के अधिकार क्षेत्र में लगभग 1,500 पंजीकृत मांस की दुकानें हैं। यह पहली बार है जब नगर निगम ने नवरात्रि के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में मांस की दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।

पुणे के पास एक तीर्थ शहर देहू में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध

पुणे के पास एक तीर्थ शहर देहू में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मछली या मांस बेचने वाले को पहली बार में 5000 रुपये और दूसरी दफा  25000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि देहू महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और राज्य के प्रसिद्ध कवि-संत संत तुकाराम का जन्मस्थान है जो यहां रहते थे। देहू नगर पंचायत के अधिकारी का कहना है कि लोगों की भावना के मुताबिक हमने फैसला किया है। 

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