नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती को दो साल के लिए जेल भेज दिया। अदालत ने उन पर 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के मामले में दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा। दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती को हिरासत में ले लिया।
भारती को इस साल जनवरी के महीने में इस मामले में दोषी ठहराया गया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। अब अदालत ने उस फैसले को बरकरार रखा है और उनकी अपील को आंशिक रूप से खारिज कर दिया है। निर्णय पारित होने के तुरंत बाद सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में लिया गया है।
विधायक ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे के फैसले को चुनौती दी थी। उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अदालत ने भारती को आईपीसी की धारा 353 और आईपीसी 323 के तहत दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्शन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 1984 की धारा 3 के तहत एक दंडनीय अपराध के आरोप में भी दोषी ठहराया।
ये आरोप लगा था
इसी मामले में अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य आरोपित व्यक्तियों जैसे जगत सैनी, दलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने दिल्ली पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें भारती और उनके 300 समर्थकों पर एम्स के सुरक्षा गार्डों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। अपनी लिखित शिकायत में रावत ने कहा, 'भारती, 9 सितंबर को सुबह 9:45 बजे भीड़ को सरकारी संपत्ति (एम्स) को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया।' रावत ने पुलिस को यह भी बताया कि भारती ने गौतम नगर नाला रोड की तरफ से एम्स के अंदर जाने के लिए जेसीबी मशीनों से अनधिकृत व्यक्तियों को अनुमति दी थी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और अन्य लोगों पर सरकारी भूमि का अतिक्रमण करने और अस्पताल में शांति भंग करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।