लाइव टीवी

केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले मृतकों के परिवार को देगी 5 लाख रु.

Updated May 28, 2021 | 11:59 IST

इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'कोरोना की वजह से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते लेकिन संकट की इस घड़ी में हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspANI
ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले मृतकों के परिवार को देगी 5 लाख रु.देगी दिल्ली सरकार।
मुख्य बातें
  • कोरोना पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है
  • ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद देगी
  • कोरोना पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने अन्य कदम भी उठाए हैं

नई दिल्ली : दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को केजरीवाल सरकार पांच लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। केजरीवाल सरकार कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के लिए पहले ही 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा कर चुकी है। यह आर्थिक मदद इसके अतिरिक्त होगी। केजरीवाल सरकार ने मुआवजे की रूपरेखा बनाने के लिए छह डॉक्टरों के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। 

मुआवजे की रूपरेखा के लिए समिति गठित
इस समिति के पास संबंधित अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति, स्टॉक और स्टोरेज से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार होगा। समिति हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) दिल्ली को भेजेगी। कोरोना पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने अन्य कदम भी उठाए हैं। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से अपने माता-पिता को गंवा चुके बच्चों को वह मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। 

पीड़ितों को राहत के लिए अन्य कदम भी उठाए
इसके अलावा इन बच्चों के 25 साल के होने तक प्रत्येक महीने 2,500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। लॉकडाउन की वजह से आजीविका की संकट का सामना करने वारे गरीब परिवारों को मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'कोरोना की वजह से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते लेकिन संकट की इस घड़ी में हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। कोरोना संक्रमण से अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो हम उस परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देंगे।'  

सीएम ने कहा, 'परिवार में पति की मौत हुई है तो पेंशन पत्नी को मिलेगी और यदि पत्नी की मौत हुई है तो यह पति को दी जाएगी। यदि अविवाहित व्यक्ति की मौत हुई है तो यह पेंशन उसके माता-पिता को दी जाएगी।'

Delhi News in Hindi (दिल्ली न्यूज़), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।