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Delhi NCR Air Pollution: प्रदूषण के मुद्दे पर 'सुप्रीम' झिड़की, अगली सुनवाई 23 नवंबर को

Updated Nov 17, 2021 | 12:42 IST

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सीजेआई एन वी रमना ने सभी पक्षकारों को झिड़कते हुए कहा कि कुछ तो जिम्मेदारी बनती है और इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 23 नवंबर तय की।

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दिल्ली एनसीआर प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी नजर
मुख्य बातें
  • प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 23 नवंबर को
  • अदालत ने सभी पक्षकारों से पूछा कि सभी मामले अदालत पर क्यों थोपे जा रहे हैं
  • सभी पक्ष दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्या यह उचित है

दिल्ली और एनसीआर में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब है। सीएक्यूएम की तरफ से इस संबंध में कई आदेश जारी किए गए हैं। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जारी है। केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से दलील के जरिए माननीय न्यायधीशों को समझाने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सब लोगों की कुछ जिम्मेदारी तो बनती है। आप लोग हर मामले को अदालत पर क्यों छोड़ रहे हैं। आप लोगों की तरफ से किसानों को दोष दिया जा रहा है। इन्ही सब झिड़कियों के साथ अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर का दिन तय कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सीजेआई एनवी रमना का कहना है कि कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, न्यायिक आदेश से सब कुछ नहीं किया जा सकता है; दिवाली के बाद पिछले 10 दिनों में दिल्ली में पटाखे जलाने का कारण पूछा।सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपात बैठक में मौसम वैज्ञानिक भी थे और उनके अनुसार 21 नवंबर के बाद हवा की रफ्तार में तेजी आएगी। क्या यह अदालत कठोर उपायों को लागू करने से पहले 21 नवंबर तक प्रतीक्षा करने पर विचार नहीं करेगी।

आप सब कहते हैं कि मुख्य कारण वाहन है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर गैस गुलजार, हाई-फाई कारें दौड़ती हैं। इसे रोकने के लिए उन्हें कौन प्रोत्साहित करेगा? दिल्ली का कहना है कि पड़ोसी राज्यों में लागू नहीं होने पर वाहनों पर प्रतिबंध लगाने या डब्ल्यूएफएच रखने का कोई मतलब नहीं है। हमने सोचा था कि आयोग हमें इसे रोकने के लिए कदम उठाएगा।

वर्क फ्रॉम होम की जगह कारपूल पर जोर
सॉलीसिटर जनरल ने  ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र का रुख यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को WFH से पूछने के बजाय, उसने कारपूल करने के लिए एक निर्देश जारी किया है ताकि सड़क पर केंद्र सरकार के वाहनों की संख्या कम हो।सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयोग ने सभी एनसीआर राज्यों को सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया।SG ने SC को बताया कि आयोग ने सुझाव दिया कि NCR राज्य 21 नवंबर तक कम से कम 50% कर्मचारियों के लिए WFH की अनुमति दें। इसे (राज्यों) को निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों के लिए भी इसे प्रोत्साहित करना चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चार छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर सभी निर्माण गतिविधियों को 21 नवंबर तक रोकना होगा। आयोग ने कमजोर हॉटस्पॉट्स में दिन में कम से कम तीन बार स्मॉग टॉवर, स्प्रिंकलर और डस्ट सप्रेसेंट के उपयोग का भी निर्देश दिया।आयोग ने एनसीआर राज्यों को आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर सेट के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया।वाहनों के प्रदूषण पर एसजी ने एससी को सूचित किया कि आयोग ने (राज्य) अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

केंद्र अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनिच्छा व्यक्त करता है और इसके बजाय उसने दिल्ली में अपने कर्मचारियों को आने-जाने के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या को कम करने के लिए कारपूलिंग का सहारा लेने की सलाह दी है।

पराली भी एक वजह
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर पराली जलाने की दर 3-4% है, तो इसे संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि यह एक कारण है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के कदमों के बारे में पूछे जाने पर; दिल्ली सरकार का कहना है कि दिन-रात गश्त के साथ निर्माण स्थलों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है और एंटी स्मॉग गन लगाई गई है।  धूल विरोधी अभियान भी चलाया जा रहा है।


यह पूछे जाने पर कि क्या सीएनजी बसों की आपूर्ति बढ़ाना संभव है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह मेट्रो और बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकती है; अनुरोध (एससी) घर से काम करने का आदेश देने के लिए, परिधि (निकटवर्ती राज्यों) में भी वाहनों में प्रतिबंध, क्योंकि केवल दिल्ली में इस तरह के प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं है।

मशीनीकृत मशीनों की सफाई और उसके पास 69 मशीनों के अलावा एक नए खरीद आदेश के लिए उठाए गए कदमों पर, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह स्वीपिंग मशीन खरीदने के लिए कोई भी राशि देगी

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