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Delhi Government employee: अब कामचोर सरकारी कर्मचारी होंगे जबरन रिटायर, जानिए किसने लिया दिल्ली में बड़ा फैसला

Updated Jul 02, 2022 | 13:22 IST

Delhi Government employee: उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि तमाम सरकारी विभागों में काम करने वाले कामचोर और आलसी कर्मचारियों को तुरंत जबरन रिटायर किया जाए। कामचोर कर्मचारियों के काम की समय-समय में जांच करने और समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए पांच सदस्यों की समिति का गठन भी किया है।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
कामचोर सरकारी कर्मचारी होंगे जबरन रिटायर
मुख्य बातें
  • कामचोर और आलसी कर्मचारियों पर सख्ती
  • पांच सदस्यों की समिति का गठन भी किया गया
  • उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को दिए सख्त निर्देश

Delhi Government employee: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जब से पदभार संभाला है, तब से वह पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। वह राज्य सरकार के किसी भी विभाग में लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उपराज्यपाल ने अब दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि तमाम सरकारी विभागों में काम करने वाले कामचोर और आलसी कर्मचारियों को तुरंत जबरन रिटायर किया जाएगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

इतना ही नहीं उपराज्यपाल ने कामचोर कर्मचारियों के काम की समय-समय में जांच करने और समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए पांच सदस्यों की समिति का गठन भी किया है। उपराज्यपाल के निर्देश के तुरंत बाद वित्त विभाग की एचआरडी कैडर नियंत्रण इकाई ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों को सर्कुलर भी जारी कर दिया था। 

हर महीने की 15 तारीख को समीक्षा

इस सर्कुलर में इकाई ने विभागों को अपने यहां के कर्मचारियों को पूरी जानकारी देने को कहा है, जिनकी समीक्षा की जा सके। समीक्षा के बाद ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा, जो विभाग में बिल्कुल काम नहीं करते हैं। प्राथमिकता के मुताबिक कामचोर कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाए। इसको लेकर सभी विभाग हर महीने की 15 तारीख तक ऐसे कर्मचारियों की जानकारी सेवा विभाग को देंगे जो कुछ काम नहीं करते। साथ ही विभाग को यह भी बताना होगा कि उन पर अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है। 

50 से 55 साल की उम्र वालों पर कड़ी नजर

उपराज्यपाल के आदेश के अनुसार ज्यादातर विभाग के उन कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी जो 50 से 55 साल के बीच हैं या फिर 30 साल से ज्यादा सेवा दे चुके हैं। हालांकि इस आदेश में इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी अप्रभावी पद पर है, लेकिन उससे अगर वह पहले पिछले पांच साल में उच्च पद पर प्रमोट हुआ तो उसके आधार पर उसे रिटायर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी ने समय से पहले रिटायर होने की सिफारिश की हुई  है और अगले एक साल के भीतर वह खुद रिटायर होने वाला है तो फिर उसे समय से पहले रिटायर नहीं किया जाएगा।

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