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Delhi: इंडिया गेट के पास दिल्ली पुलिस ने लागू की धारा 144, किसी तरह की सभा की नहीं होगी अनुमति

Updated Oct 02, 2020 | 13:52 IST

हाथरस मामले को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई है। इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है।

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Delhi: इंडिया गेट के पास दिल्ली पुलिस ने लागू की धारा 144
मुख्य बातें
  • हाथरस मामले को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लागू
  • आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया निर्णय
  • जंतर-मंतर पर 100 लोगों के जमावड़े की अनुमति है- दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली: हाथरस मामले को लेकर देशभर में प्रदर्श हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लागू कर दी है, इसके साथ ही उन्होंने किसी भी तरह के सभा का आयोजन या जमावड़ा न लगाने को लेकर लोगों को आगाह किया है। पुलिस ने यह भी कहा कि जंतर-मंतर पर 100 लोगों के जमावड़े की अनुमति है, लेकिन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ।

आप के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया निर्णय

 दिल्ली पुलिस के पीआरओ और डीसीपी नई दिल्ली, ईश सिंघल ने कहा, 'आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि 3 सितंबर को डीडीएमए के आदेश के मद्देनजर, कुल 100 व्यक्तियों का जमावड़ा निर्धारित स्थान यानी जंतर मंतर पर स्वीकार्य है और वह भी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ।' आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा हाथरस सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के खिलाफ शुक्रवार को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन की योजना के कारण यह आदेश जारी किया गया है।

हाथरस मामले पर पर होना था प्रदर्शन

 पार्टी ऑफिस के ट्विटर हैंडल से कहा गया, 'आइए, बर्बर हाथरस की घटना के खिलाफ एकजुटता से खड़े हों। आज शाम 5 बजे। स्थान - इंडिया गेट।' इससे पहले सप्ताह में इंडिया गेट के पास एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया था, जहां कांग्रेस कार्यकतार्ओं ने कृषि बिलों के विरोध में एक ट्रैक्टर को जला दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

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