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Delhi: दिल्ली में कोरोना का विस्फोट! एक दिन में 2790 केस, केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक

Updated Apr 01, 2021 | 20:28 IST

राजधानी में बढ़ते महामारी के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों ने आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
दिल्ली में कोरोना का विस्फोट! एक दिन में 2790 केस।

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना महामारी की गिरफ्त में आती दिख रही है। गुरुवार को पिछले 24 घंटे के जो संक्रमण के आंकड़े आए वे डराने वाले हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड-19 के 2,790 नए मामले आए जबकि नौ लोगों की मौत हुई। इस दौरान 1,121 लोग ठीक भी हुए। दिल्ली में उपचार के बाद इस महामारी से अब तक 6,43,686 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि एक्टिव केस की संख्या 10,498 है।

केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक
कोरोना से अब तक 11,036 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी में बढ़ते महामारी के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अधिकारियों ने आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।

राजधानी में फिर बढ़ने लगे संक्रमण के आंकड़े
राजधानी में बुधवार को कोरोना के 1,819 नए केस मिले। फरवरी के महीने में इस महामारी के आंकड़ों में काफी हद तक गिरावट देखी गई। रोजाना नए केस 300 के करीब आ गए थे और कई दिनों तक इस महामारी से किसी मरीज की मौत नहीं हुई लेकिन पिछले महीने से कोरोना ने नए सिरे से सिर उठाना शुरू कर दिया। महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। 

केजरीवाल सरकार ने उठाए हैं एहतियाती कदम
कोरोना की ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जैन और स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। समझा जाता है कि इस बैठक में महामारी के रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा हो सकती है। केजरीवाल सरकार ने विवाह स्थलों पर जुटने वाले लोगों की संख्या निर्धारित की है। खुली जगह वाले विवाह स्थलों पर 200 लोग और बंद जगहों पर 100 लोग एकत्र हो सकते हैं। 30 अप्रैल तक किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी। 
 

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