- लोकसभा ने जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी
- इसमें उपराज्यपाल की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है
- केजरीवाल सरकार इसे दिल्ली सरकार की ताकतों को छिनने वाला बिल बता रही है
नई दिल्ली: लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए यह विधेयक लाया गया है जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंत्रिपरिषद के फैसले, एजेंडा के बारे में उप राज्यपाल को सूचित करना अनिवार्य है।
गृह राज्य मंत्री ने कहा, 'कुछ विषयों पर कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इनके अभाव में दिल्ली के लोगों पर असर हो रहा है। दिल्ली का विकास भी प्रभावित होता है। यह जरूरी है कि प्रशासनिक अस्पष्टताओं को समाप्त किया जाए ताकि दिल्ली के लोगों को बेहतर प्रशासन मिल सके। दिल्ली विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह सभी लोगों को समझना चाहिए कि इसकी सीमित शक्तियां हैं। इसकी तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं की जा सकती है।'
AAP ने लगाए कई गंभीर आरोप
हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी (AAP) इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। आप का आरोप है कि इससे दिल्ली सरकार के अधिकारों को छिना जा रहा है। केजरीवाल का कहना है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए। जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जिसे जनता चुनती है, शक्ति भी उसी के पास होनी चाहिए। कोई भी फाइल LG के पास नहीं जाएगी। लेकिन ये संविधान, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। मुख्यमंत्री ने कहा था, 'विधेयक कहता है- 1. दिल्ली के लिए ‘सरकार’ का मतलब एलजी होगा, तो फिर चुनी हुई सरकार क्या करेगी? 2. सभी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। यह संविधान पीठ के 4.7.18 के फैसले के खिलाफ है जो कहता है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी, चुनी हुई सरकार सभी फैसले करेगी और फैसले की प्रति एलजी को भेजी जाएगी।'
क्या कहता है नया संशोधन
इस संशोधन के अनुसार, दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल हो जाएगा। दिल्ली सरकार के हर फैसले पर एलजी की राय अनिवार्य हो जाएगा। उपराज्यपाल चाहें तो विधानसभा से पास कुछ कानूनों को नामंजूर कर सकते हैं। लोकसभा से बिल के पारित होने पर केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'आज लोकसभा में GNCTD संशोधन विधेयक पारित करना दिल्ली के लोगों का अपमान है। विधेयक प्रभावी रूप से उन लोगों से शक्तियां छीन लेता है जिन्हें लोगों द्वारा वोट दिया गया था और जो लोग पराजित हुए थे, उन्हें दिल्ली को चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गईं। भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है।'