- दिल्ली में शराब पर लगने वाला स्पेशल कोरोना फी अब नहीं लगेगा
- लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए लगाया गया था यह चार्ज
- हालांकि दिल्ली सरकार ने शराब पर वैट की सीमा बढ़ाकर 25 फीसद कर दी है
नई दिल्ली : दिल्ली में आज से शराब सस्ती हो गई है। दरअसल, शराब पर 70 फीसदी 'स्पेशल कोरोना फी' हटाने का दिल्ली सरकार का फैसला बुधवार से लागू हो गया। राज्य सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए शराब की बिक्री पर यह अतिरिक्त शुल्क लगाया था। कोरोना फी हटाने की आबकारी विभाग की मांग को दिल्ली सरकार की कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी थी जो आज से प्रभावी हो रही है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने शराब पर वैट की सीमा 20 से बढ़ा कर 25 फीसदी कर दी है। दिल्ली में शराब पर गत पांच मई से 70 फीसदी'स्पेशल कोरोना फी' लिया जा रहा था।
दिल्ली सरकार को मिला अतिरिक्त राजस्व
लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए लागू की गई इस व्यवस्था से दिल्ली सरकार को राजस्व की अच्छी प्राप्ति हुई है। दिल्ली सरकार को शरब से चार मई से 25 मई के बीच करीब 227 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। इसमें 127 करोड़ रुपए स्पेशल कोरोना फी है। कोरोना फी के बावजूद साल 2019 मई के मुकाबले सरकार को शराब की बिक्री में घाटा हुआ है। मई 2019 में सरकार को 425 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई थी।
दिल्ली में 850 से ज्यादा शराब की दुकानें
राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें 850 से ज्यादा हैं। इनमें से करीब 150 दुकानें मॉल्स एवं एयरपोर्ट पर हैं। लॉकडाउन के चलते पिछले महीने ज्यादातर दुकानें बंद रही हैं जिसके चलते सरकार को शराब की बिक्री से मिलने वाला राजस्व प्रभावित हुआ। शराब पर स्पेशल कोरोना फी लगाने के केजरीवाल सरकार के फैसले को कोर्ट में भी चुनौती दी गई। कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि वह शराब की बिक्री पर नियम तय करने में स्वतंत्र है। सरकार ने बताया कि इसी तरह का शुल्क असम, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने भी लगाया है।
ई-टोकन व्यवस्था हुई थी लागू
शराब की दुकानें खोलने की छूट मिलने के बाद इसे खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग दुकानों पर पहुंचने लगे। इससे लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ। इसके बाद सरकार ने शराब की बिक्री के लिए ई-टोकन सिस्टम की व्यवस्था लागू की। दिल्ली सरकार ने कहा कि ई-टोकन के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति को अपना नाम और फोन नंबर देना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ई-कूपन भेजा जाएगा। इस ई-टोकन के माध्यम से, व्यक्ति को पास की दुकानों से शराब खरीदने की अनुमति होगी।