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मुख्य बातें
- फ्लाइट में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी
- उल्लंघन करने वाले यात्री पर जुर्माना लगेगा
- लगातार चूक पर 'नो फ्लाई' सूची में भी डाला सकते हैं नाम
Mask Mandatory At Airports: एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस से मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत से जगहों पर फिर से सख्ती से गाइडलाइन लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस क्रम में विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बड़ा फैसला किया है। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई यात्री फ्लाइट में सफर करते हुए चेतावनी के बाद भी मास्क लगाने को मना करता है कि उसे तुरंत फ्लाइट से उतार देना चाहिए।
डीजीसीए अपने नए आदेश में सभी फ्लाइट कंपनियों को कहा है कि अगर कोई यात्री उड़ान के बीच में मास्क पहनने से इनकार करता है या कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है, तो एयरलाइन उसे 'अनियंत्रित यात्री' के रूप पर बताते हुए कुछ समय के लिए उसके फ्लाइट में सफर करने पर भी रोक लगा सकती है। इसके अलावा डीजीसीए ने यह भी कहा कि अगर इसके लिए एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए और फेस मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाना चाहिए।
बाध्यकारी निर्देश जारी होंगे
डीजीसीए ने यह आदेश तीन जून के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि डीजीसीए को ऐसे यात्रियों और अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए एयरपोर्ट और फ्लाइट में तैनात सभी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग बाध्यकारी निर्देश जारी करना चाहिए जो मास्क लगाने और स्वच्छता मानदंडों का पालन नहीं करते हैं।
चूक पर 'नो फ्लाई' सूची में नाम
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्री पर जुर्माना लगाने के साथ ही लगातार चूक पर उसे 'नो फ्लाई' सूची में भी डाला सकते हैं। इसके बाद बुधवार को डीजीसीए ने सभी एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि यात्री फ्लाइट में ठीक तरह से मास्क पहनें और वह केवल 'असाधारण परिस्थिति या फिर अनुमत कारणों से' ही चेहरे से हटाएं।
एयरलाइन कंपनी यह सुनिश्चित करेगी
डीजीसीए ने आदेश में आगे कहा है कि एयरलाइन कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बाद भी उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे प्रस्थान से पहले, अगर जरूरी हो तो उसे फ्लाइट से नीचे भी उतार सके है। इसके अलावा डीजीसीए ने अपने आदेश में और भी अन्य बातें कही हैं।