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Disha Ravi: टूलकिट केस में दिशा रवि को राहत नहीं, तीन दिन की न्यायिक हिरासत

Updated Feb 19, 2021 | 17:02 IST

टूलकिट केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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दिशा रवि पर ग्रेटा थनबर्ग से टूलकिट शेयर करने का आरोप
मुख्य बातें
  • दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत, पटियाला हाउल कोर्ट का फैसला
  • दिल्ली पुलिस का आरोप, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही हैं दिशा रवि
  • दिल्ली पुलिस की दलील, दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु को एक साथ बिठाकर पूछताछ जरूरी

नई दिल्ली।  टूलकिट केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से 3 दिन की हिरासत की मांग की गई थी। पुलिस का कहना है कि जांच में वो आनकानी कर रही हैं। इसके साथ ही पुलिस चाहती है कि दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो ताकि सच सामने आ सके। 

टूलकिट केस में हुई है गिरफ्तारी
कृषि कानूनों से संबंधित किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट (Toolkit Case) सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था, इस मामले में मंगलवार को दिशा को कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। पटियाला हाउस कोर्ट ने उसको गर्म कपड़े, किताबें, मॉस्क आदि चीजों के लिए परमीशन दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को 30 मिनट के लिए वकील के साथ कानूनी मुलाकात की अनुमति दी है।


निकिता जैकब और शांतनु पर भी आरोप
टूलकिट केस में दिशा रवि के साथ साथ दो और नाम है जिसमें निकिता जैकब और शांतनु मुलुक का नाम महत्वपूर्ण है। इन दोनों आरोपियों को बांबे हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि टूलकिट केस में उसके पास पुख्ता साक्ष्य हैं कि ये तीनों आरोपी किसान आंदोलन को अलग परिदृ्श्य में पेश करना चाहते थे। वो भारत की छवि को खराब करना चाहते थे। 26 जनवरी से पहले जिस तरह एमओ धालीवाल के साथ इन लोगों को मीटिंग हुई थी उससे इनका भारत के खिलाफ एजेंडा साफ तौर पर नजर आता है। 

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