- ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में जिरह
- एसजी से अदालत ने पूछे तीखे सवाल, आपके पास भी बेड्स के लिए आती होंगी कॉल
- अदालत की टिप्पणी, किसी दूसरे राज्य की कीमत पर दिल्ली के लिए अधिक ऑक्सीजन नहीं चाहते।
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन सप्लाई एक बड़ा विषय बन चुका है। सरकारें दावा कर रही हैं, कहीं किसी तरह की किल्लत नहीं है, हमारी तरफ से सभी तरह की व्यवस्था की जा रही है। इन सबके बीच दिल्ली के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान जजों ने दिल्ली सरकार के वकील से कई तीखे सवाल भी किए।
बेड के लिए हमारी तरह आपके पास भी आती होंगी कॉल
दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि हमें कई कॉल मिल रही हैं, यहां तक कि आप (सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता) को भी बेड के अनुरोध के साथ लोगों से कॉल मिल रही हैं।उच्च न्यायालय का कहना है कि दिल्ली में लोग पीड़ित हैं और कई लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवा चुके हैं, केंद्र से मुद्दों को हल करने के लिए कहते हैं।
किसी दूसरे राज्य की कीमत पर अधिक ऑक्सीजन नहीं चाहते
दिल्ली हाईकोर्ट ने ने एसजी मेहता को केंद्र से निर्देश लेने और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर हलफनामा दायर करने को कहा। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह से हम दिल्ली के लिए आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन पाने की ख्वाहिश किसी दूसरे राज्य की कीमत पर नहीं चाहते हैं।
दिल्ली सरकार को पहले भी लग चुकी है फटकार
बता दें कि दिल्ली के लिए 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित किया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि तय कोटे वाली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। उनकी ऑक्सीजन को दूसरे राज्य रोक रहे हैं। इन दलीलों के साथ जब दिल्ली सरकार के वकील पेश हुए तो हाईकोर्ट के जज भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह समय दोषारोपण का नहीं है। आप बताइए कि क्या कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगर आपसे हालात नहीं संभल पा रहे हैं तो हम केंद्र सरकार से कहेंगे।