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Delhi Plastic Ban: एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतया प्रतिबंधित, ये 19 आइटम मिले तो होगी कार्रवाई

Updated Jun 14, 2022 | 13:52 IST

Delhi Plastic Ban: दिल्‍ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार की तरफ से 19 ऐसे सिंगल यूज प्‍लास्टिक आइटम की लिस्‍ट बनाई गई है, जो पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस नियम को लागू करवाने को लेकर सभी जिलों के डीएम को सख्‍ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
दिल्‍ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन
मुख्य बातें
  • दिल्‍ली में एक जुलाई से 19 सिंगल यूज प्‍लास्टिक आइटम पूरी तरह बैन
  • जागरूक करने और कार्रवाई करने के लिए हुआ उड़न दस्‍ते का गठन
  • डीएम को सिंगल यूज प्लास्टिक का सारा स्टाक खत्म करने के निर्देश

Delhi Plastic Ban: राजधानी दिल्‍ली सहित पूरे देश भर में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने वाला है। इसको लेकर सरकार की तरफ से तैयारी भी शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से 19 ऐसे सिंगल यूज प्‍लास्टिक आइटम की लिस्‍ट बनाई गई है, जो पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। एक जुलाई से अगर कोई व्‍यक्ति इन आइटम का यूज करता या फिर बेचता पाया गया तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकार की तरफ से की जा रही तैयारियों के तहत सभी जिलों के डीएम को 30 जून तक अपने क्षेत्राधिकार में सिंगल यूज प्लास्टिक का सारा स्टाक खत्म करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में डीएम को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी उत्पादकों, स्टाकिस्ट, रिटेलर, माल, मार्केट, शापिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, शॉप किपर्स, ई-कामर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों और आम लोगों से इन आइटमों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

जिला स्तर पर डीपीसीसी ने गठित किया उड़न दस्त

इस नियम को सख्‍ती से लागू करने के लिए जिला स्तर पर डीपीसीसी ने उड़न दस्तों का गठन किया है। यह दस्‍ता लोगों को जागरूक करने के अलावा एक जुलाई से कार्रवाई भी करेगा। एक जुलाई से यह टीम बाजारों व संस्‍थानों पर औखक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं पर नियमों की अवहेलना तो नहीं हो रही है। हर दस्‍ते में सात से आठ लोगों को रखा गया है। दिल्‍ली सरकार में पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव डॉ. के एस जयचंद्रन ने कहा कि एक जुलाई से सरकार की सख्ती शुरू हो जाएगी। जहां भी सरकार द्वारा निर्धारित 19 बैन आइटम मिलेंगे, उन्‍हें जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा।

इन 19 आइटमों पर लगेगा प्रतिबंध

जिन 19 प्‍लास्टिक पर बैन लगाया गया है, उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल, प्लास्टिक कप, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर इत्यादि शामिल हैं।

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