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सिंगल यूज प्लास्टिक: दिल्ली सरकार और भी सख्त, होगी 5 साल की सजा और लगेगा एक लाख रुपये तक का जुर्माना

Updated Jul 11, 2022 | 12:43 IST

Single Use Plastic Ban News: सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि अब एसयूपी के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और सजा दी जाएगी। नियम उल्लंघन करने वालों को एक लाख रुपये का जुर्माना या फिर पांच साल तक की सजा सुनाई जाएगी।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगेगा जुर्माना
मुख्य बातें
  • अरविंद केजरीवाल सरकार एसयूपी के खिलाफ
  • उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना
  • दिल्ली सरकार ने अलग-अलग 48 टीमें बनाई

Single Use Plastic Ban News: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। सरकार ने ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर नियम भी बनाए हैं, जिसके तहत सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में अब दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि अब एसयूपी के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और सजा दी जाएगी। 

केजरीवाल सरकार ने कहा है कि नियम उल्लंघन करने वालों को एक लाख रुपये का जुर्माना या फिर पांच साल तक की सजा सुनाई जाएगी। प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली सरकार ने अलग-अलग 48 टीमें बनाई हैं। 

शिकायत दर्ज करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया

यह टीमें औचक निरीक्षण करेंगी। एकल प्लास्टिक के इस्तेमाल से जुड़ी शिकायत दर्ज करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। शिकायत के आधार पर सरकार के अधिकारी कार्रवाई करेंगे। यह कंट्रोल रूम एसयूपी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों की शिकायतें प्राप्त करेगा। इसके बाद प्रवर्तन टीमों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। एकल प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) भी काफी सख्त रुख अपनाए हुए है।

जुर्माना या फिर 5 साल की सजा

हालांकि डीपीसीसी का काम सिर्फ एसयूपी से बनी चीजों के निर्माण पर रोक लगाना है, लेकिन बाजारों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर सरकार के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों की शिकायत भेज सकता है। गौरतलब है कि एसयूपी के नियमों का उल्लंघन करने वालों की शिकायत दिल्ली सरकार के ग्रीन दिल्ली एप या फिर डीपीसीसी के एसयूपी-सीपीसीबी एप के जरिए दर्ज की जा सकती हैं। अब केजरीवाल सरकार कानून के प्रावधानों के तहत सोमवार से एसयूपी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगी या फिर 5 साल की सजा सुनाएगी। एसयूपी प्रतिबंध प्लास्टिक को लेकर अब किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी।

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