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दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू : क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, जानिए किन नियमों का करना होगा पालन

Updated Apr 15, 2021 | 21:42 IST

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वीकेंड में कर्फ्यू लगाने समेत कई पाबंदियों का गुरुवार को ऐलान किया।

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दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वीकेंड में कर्फ्यू लगाने समेत कई पाबंदियों का गुरुवार को ऐलान किया। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेस्टोरेंट्स के भीतर बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी और सिनेमा हॉल में भी केवल 30% दर्शक ही जा सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि वीकेंड के कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं और विवाह समारोह प्रभावित नहीं होंगे और शादी समारोहों में शामिल होने वालों को पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वालों को भी पास जारी किए जाएंगे।

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा

  1. सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार कोविड संबंधी व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाना आदि को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेगी क्योंकि कुछ लोग अब भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं।
  2. सभी शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे, जबकि सिनेमा हॉल या थिएटर या मल्टीप्लेक्स को 30 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
  3. केजरीवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में रेस्तरांओं को खाना घर पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कहा कि एक क्षेत्र में प्रतिदिन केवल एक ही साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी तथा कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत पाने वालों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे।
  4. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके नौ दिन पहले शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया था। कोविड मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर, डीडीएमए ने वायरस के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया, जो पिछले 24 घंटों में बुधवार तक 17,000 से अधिक लोगों को संक्रमित कर चुका था।
  5. दिल्ली भर में प्रति क्षेत्र प्रति दिन केवल एक साप्ताहिक बाजार को मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत अनुमति दी जाएगी और कोविड के प्रसार को रोकने के लिए डीडीएमए द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
  6. केंद्र, उसके स्वायत्त या अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक निगमों के अधिकारी और दिल्ली सरकार या दिल्ली स्वायत्त निकायों या दिल्ली निगमों के अधिकारी जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं सप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
  7. जिला प्रशासन, वेतन और खाता कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, और रेलवे, बसों, वायु जैसे सार्वजनिक परिवहन को भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा, सभी आकस्मिक सेवाएं जो सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं (जैसे कार्गो, टिकटिंग, एयरफोर्स स्टेशन, सीएफएस, आईसीडी), आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी और सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी की भी अनुमति दी जाएगी।
  8. सभी न्यायिक अधिकारियों या दिल्ली की अदालतों के अधिकारियों को वैध कार्ड दिखाने पर जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्सिग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य अस्पताल सेवाओं को भी मान्य कार्ड दिखाने पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
  9. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों या आईएसबीटी से आने या जाने वाले व्यक्ति को भी वैध आईकार्ड को दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।
  10. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी मान्य आई कार्ड को दिखाने पर वीकेंड कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।
  11. विवाह संबंधी समारोहों में 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति जारी रहेगी।
  12. सार्वजनिक परिवहन जैसे दिल्ली मेट्रो, बसों, ऑटो और टैक्सियों को निर्धारित समय के भीतर काम करने की अनुमति दी जाएगी।

कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 अप्रैल को रात में कर्फ्यू लगाया गया था, जो अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 7,67,438 से अधिक लोगों को संक्रमित कर चुका है और अब तक 11,540 लोगों की जान ले चुका है। केजरीवाल ने कहा कि सप्ताहांत कर्फ्यू लागू करने का कारण यह है कि इन दिनों में लोग सैर-सपाटा और ऐसी अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं। बिना किसी खास परेशानी के इनके बगैर रहा जा सकता है।

केजरीवाल ने कहा कि (कोविड-19) चक्र को तोड़ने और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हम अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों जैसी आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों और शादी करने वालों को असुविधा नहीं होने देंगे। हम उन्हें बिना देरी और आराम से आवाजाही करने देने के लिए पास जारी करेंगे। सरकार पहले ही 30 अप्रैल तक दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी नहीं है और कोविड मरीजों के लिए अब भी 5,000 बेड उपलब्ध हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि बड़े पैमाने पर बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी हैं।

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