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Delhi Omicron Guidelines : राजधानी दिल्ली में लागू हुईं नई पाबंदियां, जानें क्या खुला और क्या बंद रहेगा

Updated Dec 28, 2021 | 15:23 IST

Delhi Omicron Night Curfew Guidelines in Hindi : दिल्ली के सीएम ने कहा कि पॉजिटिविटी दर बढ़ने की दर से राजधानी में येलो अलर्ट लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लागू होने वाली पाबंदियों के बारे में शीघ्र ही पूरा ब्योरा जारी किया जाएगा।   

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दिल्ली में नई पाबंदियां लागू।

नई दिल्ली : दिल्ली में कोरोना एवं ओमीक्रोन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पाबंदियां और सख्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बढ़ते केस की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा कि खतरे की बात जब होगी तो वह खुद दिल्लीवालों को इस बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी दर बढ़ने की दर से राजधानी में येलो अलर्ट लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लागू होने वाली पाबंदियों के बारे में शीघ्र ही पूरा ब्योरा जारी किया जाएगा।   

कब लागू होता है 'येलो अलर्ट'

लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत या फिर लगातार सात दिनों की अवधि के दौरान 1500 से अधिक या फिर औसत 500 ऑक्सिजन बेड अस्पतालों में सात दिनों तक भरे रहें। तो येलो अलर्ट लगता है। दिल्ली में ओमीक्रोन के करीब 165 मामले हैं।

सिनेमा हॉल, स्पा, जिम हुए बंद
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत नई पाबंदियां लागू हुई हैं। इसके तहत दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो, रेस्तरां, बार अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी हुए हैं।

ये होंगी पाबंदियां

  •  नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक
  •  दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी
  •  स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
  •  ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल
  •  रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
  •  बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
  •  सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बन्द हो जाएंगे
  •  बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बन्द हो जाएंगे
  • होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे
  • स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बन्द रहेंगे, आउटडोर योग की रहेगी अनुमति
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
  • ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बन्द हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
  • शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
  • सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी(ये रोक अभी भी जारी है)
  • धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी
  • प्राइवेट दफ़्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति

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