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REET पेपर लीक के बाद राजस्थान सरकार सख्त, परीक्षा में नकल के खिलाफ पेश किया बिल-होगी 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना

Updated Feb 26, 2022 | 17:57 IST

Rajasthan Public Examination Bill 2022: राजस्थान सरकार ने सरकारी परीक्षाओं में नकल रोकने और उससे निपटने के लिए राजस्थान लोक परीक्षा विधेयक, 2022 का प्रस्ताव रखा है। बिल में परीक्षा में नकल करने वाले को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है।

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राजस्थान लोक परीक्षा विधेयक

Rajasthan Bill against cheating in exams: शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा, आरईईटी पेपर लीक मामले में आलोचना का सामना करने के बाद, राजस्थान सरकार ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी और नकल को रोकने के लिए कमर कस ली है। एक उपाय के रूप में, राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) का प्रस्ताव किया है, जिसमें परीक्षा में नकल करने वाले को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है।

यह बिल राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने पेश किया था। विधेयक में संपत्तियों की कुर्की और जब्ती का प्रावधान है। इसमें किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों में शामिल अधिकारियों, परीक्षार्थियों और अन्य कर्मियों के लिए दंड का प्रावधान है। राजस्थान सरकार के धोखाधड़ी निवारण विधेयक में प्रस्तावित पांच प्रमुख बातों का उल्लेख यहां किया गया है।

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राजस्थान लोक परीक्षा विधेयक, 2022: मुख्य बातें

  1. अगर कोई व्यक्ति प्रतिरूपण करता है या लीक करने का प्रयास करता है / प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश करता है, अनधिकृत तरीके से प्रश्न पत्र प्राप्त करता है / प्राप्त करने का प्रयास करता है, या अनधिकृत तरीके से प्रश्न पत्र को हल करने / हल करने का प्रयास करता है या अनधिकृत तरीके से परीक्षार्थी की सहायता करता है। ऐसा करने पर 5 साल से 10 साल तक की कैद का सामना करना पड़ेगा, और उस व्यक्ति पर 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  2. यदि सार्वजनिक परीक्षा में बैठने वाला कोई परीक्षार्थी अनधिकृत सहायता लेने वाले किसी व्यक्ति से अनाधिकृत सहायता लेते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल और कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
  3. धोखाधड़ी के लिए दोषी पाए गए परीक्षार्थियों को दो साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाएगा।
  4. अगर किसी जांच अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि प्रस्तावित अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई चल या अचल संपत्ति है तो राज्य सरकार को उसे जब्त करने का अधिकार है। जहां ऐसी संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक नहीं है, जांच अधिकारी कुर्की का आदेश दे सकता हो। ऐसी संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
  5. अगर मैनेजमेंट या संस्था का कोई भी व्यक्ति अपराध का दोषी पाया जाता है, तो वे नामित न्यायालय की ओर से निर्धारित परीक्षा से संबंधित सभी लागत और व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे और हमेशा के लिए प्रतिबंधित (बैन) कर दिया जाएगा।

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इस विधेयक में स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों और निगमों सहित राज्य सरकार के तहत किसी भी पद पर भर्ती के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल रोकने का प्रावधान है। REET पेपर लीक मामला सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और इसने प्रशासन पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, इसलिए ऐसे उपाय प्रस्तावित किए जा रहे हैं।