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NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने 146 नई सीट पर AIQ मॉप-अप चरण की काउंसिलिंग रद्द की

Updated Mar 31, 2022 | 14:36 IST

सुप्रीम कोर्ट ने 146 से अधिक नयी सीट पर ‘‘विसंगतियों को दुरुस्त करने’’ के लिए नीट-पीजी 2021-22 दाखिलों के लिए ‘ऑल इंडिया कोटा मॉप-अप’ चरण की काउंसिलिंग रद्द कर दी।

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NEET:SC ने 146 नई सीट पर AIQ मॉप-अप चरण की काउंसलिंग की रद्द

NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने 146 से अधिक नई सीटों में विसंगतियों को दुरुस्त करने के लिए NEET-PG 2021-22 प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा मॉप-अप राउंड काउंसलिंग रद्द कर दी है।ये 146 सीट उम्मीदवारों के लिए पिछले दौर की काउंसलिंग में उपलब्ध नहीं थीं और उनके पास इन सीटों में भाग लेने का कोई अवसर नहीं था। पीटीआई के अनुसार, शीर्ष अदालत ने एमसीसी को 146 नई सीटों के लिए विशेष दौर की काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट का आदेश

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने 146 नयी सीट पर काउंसिलिंग के लिए विशेष चरण आयोजित करने और दूसरे चरण में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) या राज्य कोटा में शामिल होने वाले छात्रों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी। पीठ ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) को 24 घंटे के भीतर छात्रों से विकल्प आमंत्रित करने और विकल्प मिलने के बाद 72 घंटे के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

नई सीट जोड़ने का फैसला

पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसके न्यायाधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए सभी निर्देश दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को नीट-पीजी 2021-22 काउंसलिंग के ‘मॉप-अप राउंड’ में बृहस्पतिवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) से उन मुद्दों पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिनमें 146 नई सीट जोड़ने का फैसला भी शामिल है।

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