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School Reopen: 21 सितंबर से खुल रहे हैं स्कूल पर ये हैं शर्तें, छात्रों-स्टॉफ के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन

Updated Sep 09, 2020 | 13:47 IST

SOPs for school Reopening: भारत में स्कूल को फिर से खोलने की अनुमति 21 सितंबर से दे दी गई है। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार 9वीं और 12वीं के छात्रों और टीचर्स को स्कूल जाने की अनुमति होगी।

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21 सितंबर से खुल रहे हैं स्कूल पर ये हैं शर्तें
मुख्य बातें
  • 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं छात्रों के लिए खुल रहे स्कूल।
  • सरकार ने टीचर और छात्रों के लिए जारी किए गाइडलाइन।
  • जानिए किस तरह फिर से शुरू होगी पढ़ाई।

स्कूल 21 सितंबर, 2020 से भारत में फिर से खुलने जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल रात भारत में स्कूल फिर से खोलने के लिए एसओपी (Standard Operating Procedure)जारी किया है। पांच पेज के दस्तावेज में 9 से 12 छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करने के लिए जरूरी उपायों और दिशानिर्देशों की एक लिस्ट है। अन्य लोगों के बीच एसओपी ने खेल के समय, विधानसभाओं या स्कूल परिसर में कैंटीन खोलने से मना किया है।

एमएचए द्वारा जारी 4.0 गाइडलाइन के अनुसार, स्कूलों को टिचिंग और नॉन-टिचिंग स्टॉफ के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के हिसाब से खोलने की अनुमति होगी। साथ ही, कक्षा 9वीं और 12वीं के छात्रों को स्वैक्षिक के आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने आगे कहा है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवधि के जरिए ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल सेशन जारी रहें और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा एसओपी में यह भी कहा गया कि कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल जाने के लिए माता-पिता की सहमति के तहत अनुमति दी जाएगी।

भारत में स्कूल रीओपनिंग के लिए SOP-जनरल गाइडलाइन

  1. 21 सितंबर के बाद ही स्कूल खोलने की अनुमति दी है। कंटेनमेंट जोन में स्टूडेंट्स/टीचर और स्टॉफ को स्कूल जाने की अनुमति नहीं है। छात्रों और शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल जाते समय कंटेनमेंट ज़ोन से न जाएं।
  2. लॉकडाउन के दौरान जिन स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था उन्हें MoHFW द्वारा जारी SOPs के अनुसार ठीक से सैनिटाइज और अच्छे तरीके से साफ जाना चाहिए।
  3. सामान्य निवारक उपाय जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस कवर / मास्क का अनिवार्य उपयोग हो, बार-बार हाथ धोना और स्वास्थ्य की सेल्फ मॉनिटरिंग, ​​किसी बीमारी की रिपोर्टिंग का पालन करना।
  4. श्वसन लेबल का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें टिश्यू / रूमाल / फ्लेक्स कोहनी के साथ खाँसी / छींकने के दौरान किसी के मुंह और नाक को ढंकने का सख्त प्रैक्टिस शामिल है और उपयोग किए गए टिश्यू को ठीक से फेंके। इसके साथ किसी को भी थूकना सख्त वर्जित है।
  5. आरोग्य सेतु ऐप की इंस्टॉल और उपयोग किया जाना चाहिए। जहां भी संभव हो सलाह और प्रोत्साहित किया जाए।
  6. दिशानिर्देश में स्कूल परिसर के भीतर खुले स्थानों पर क्लास संचालित करने की सुझाव दिए गए हैं। मौसम को देखते हुए ऐसा कर सकते हैं।
  7. एयर-कंडीशनिंग / वेंटिलेशन के लिए, सीपीडब्ल्यूडी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा जो इस बात पर जोर देता है कि सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30o C की सीमा में होनी चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता 40-70%, सेवन की सीमा में होनी चाहिए ताजी हवा जितना संभव हो उतना होना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए। 
  8. एक्टिविटी को फिर से शुरू करने से पहले, प्रयोगशालाओं, अन्य सामान्य उपयोगिता क्षेत्रों सहित शिक्षण / प्रदर्शन आदि को सही तरीके से साफ किया जाना चाहिए। अक्सर स्पर्श की गई सतहों पर विशेष ध्यान देने के साथ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट समाधान के साथ साफ किया जाएगा।
  9. प्रवेश द्वार पर हाथ स्वच्छता (सैनिटाइज़र डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान अनिवार्य है। अगर संभव हो तो स्कूल में एंट्री और एग्जिट के लिए कई फाटक/ अलग फाटक प्रदान करने की सलाह दी गई है। विद्यालय में विजिटर्स के सख्त विनियमन को बनाए रखा जाना चाहिए।
  10. रोगसूचक व्यक्ति - शिक्षकों / कर्मचारियों / छात्रों को स्कूलों के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाएगा।

कक्षाएं संचालित करने के लिए एसओपी

  1. कुर्सियों, डेस्क आदि के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था।
  2. कक्षा के परिसर की पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस और कीटाणुशोधन के लिए अनुमति देने के लिए, अलग-अलग समय स्लॉट के साथ गाइडेंस एक्टिविटी पर अधिक ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
  3. टीचिंग फैकल्टी यह सुनिश्चित करेगा कि वे स्वयं और छात्र टीचिंग / गाइडेंस एक्टिविटी के संचालन के दौरान मास्क पहनते हैं।
  4. छात्रों के बीच नोटबुक, पेन / पेंसिल, इरेज़र, पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को शेयर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
  5. सामान्य क्षेत्रों में एक्टिविटी को उचित दूरी बनाए रखते हुए संचालित करना होगा।
  6. एक्टिविटी जैसे असेंबली, खेल एक्टिविटी आदि जो अधिक भीड़ का कारण बन सकती हैं, उन्हें इस समय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
  7. इसके अलावा स्विमिंग पूल (जहां भी लागू हो), स्कूल कैफेटेरिया बंद रहेंगे।

इन गाइडलाइन्स के अलावा, एसओपी उन प्रक्रियाओं को भी सूचीबद्ध करता है जिनका किसी छात्र या शिक्षक / कर्मचारियों के स्कूलों में सूचक होने की स्थिति में पालन किया जाना है। स्कूलों को पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों जैसे मास्क और गलव्स, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। अल्कोहल वाइप्स या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशंस और डिस्पोजेबल पेपर टॉवल आदि। वहीं यहां आप एसओपी द्वारा जारी किए गाइडलाइन्स को देख सकते हैं।