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NEET Result 2021 Update: जानिये दो छात्रों के लिए दोबारा नीट परीक्षा आयोजित करने की याचिका पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

Updated Nov 16, 2021 | 10:37 IST

NEET re-exam latest news: सुप्रीम कोर्ट ने 2 छात्रों के लिए NEET परीक्षा फिर से आयोजित करने के आदेश को रद्द कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा  "क्षमा करें, लेकिन नहीं/sorry, but no"। केंद्र ने कहा कि अगर नीट यूजी की दोबारा परीक्षा (NEET re-exam) कराने का निर्देश दिया जाता है तो यह पैटर्न बन जाएगा...

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NEET Result 2021 Update: नहीं होगी दोबारा से परीक्षा
मुख्य बातें
  • सुप्रीम कोर्ट से कहा दो छात्रों के लिए दोबारा से नहीं होगी नीट परीक्षा
  • न्यायमूर्ति एलएन राव ने उनके प्रति सहानुभूति है लेकिन नहीं हो सकती परीक्षा
  • यदि परीक्षा दोबारा हुई तो बन सकता है पैटर्न

NEET Re-exam: सुप्रीम कोर्ट ने 2 छात्रों के लिए NEET परीक्षा फिर से आयोजित करने के आदेश को रद्द कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा  "क्षमा करें, लेकिन नहीं/sorry, but no"। केंद्र ने कहा कि अगर नीट यूजी की दोबारा परीक्षा (NEET re-exam) कराने का निर्देश दिया जाता है तो यह पैटर्न बन जाएगा।

NEET UG Result 2021 Date: सुप्रीम कोर्ट ने 2 छात्रों के लिए NEET परीक्षा फिर से आयोजित करने के आदेश को रद्द कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा  "क्षमा करें, लेकिन नहीं/sorry, but no"। केंद्र ने कहा कि अगर नीट यूजी की दोबारा परीक्षा (NEET re-exam) कराने का निर्देश दिया जाता है तो यह पैटर्न बन जाएगा।

बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो मेडिकल उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा का निर्देश दिया गया था। केंद्र ने आज अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस साल 16 लाख छात्र NEET के लिए उपस्थित हुए थे। इस याचिका में कहा गया है, "हर साल छात्र आगे आएंगे और किसी न किसी गलती के लिए फिर से परीक्षा की मांग करेंगे।"

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एलएन राव ने आज कहा, "हमें छात्रों के लिए खेद है और हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं लेकिन दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते।"

समझें पूरा मामला

20 अक्टूबर को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो छात्रों (वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी) के पक्ष में दोबारा से परीक्षा कराने का आदेश दिया था। मामला यह था कि इन दोनों उम्मीदवारों की टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र में मिक्स हो गई थी। ऐसे में मामला बॉम्बे हाईकोर्ट गया जहां Bombay high court ने कहा पहले दोनों छात्रों के लिएं फिर से परीक्षा कराई जाए, इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाए। इधर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) रिजल्ट तैयार कर चुका था और बस रिलीज करने की देरी थी, यदि आयोग फिर से परीक्षा कराता तो लाखों छात्रों को और अधिक इंतजार करना पड़ जाता, ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत एडमिशन में आ सकती थी, क्योंकि ए​डमिशन लेने के लिए एक समय सीमा होती है।

ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया गया, और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने जल्द ही नीट रिजल्ट जारी कर दिया।

बता दें, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) का परिणाम 1 नवंबर को घोषित किया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर को कहा था कि रिजल्ट घोषित किए जाएं और दो छात्रों के लिए क्या उचित होना चाहिए, इस पर बाद में विचार किया जाएगा। NEET 2021 के परिणाम में तीन छात्रों ने अखिल भारतीय रैंक (AIR) 1 हासिल किया है।