सुप्रीम कोर्ट आज यूजीसी परीक्षा गाइडलाइन्स और फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी परीक्षा 2020 पर अपना फैसला सुना दिया है। इस बारे में दिनभर की बड़ी अपडेट्स के लिए यहां हमारे साथ जुड़े रहें।
इस बारे में फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक बेंच गठित की गई थी। जानते हैं इस बारे में छात्रों का, विशेषज्ञों का क्या कहना है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 30 सितंबर तक फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि परीक्षा कराना संभव नहीं है तो वो यूजीसी के पास जा सकता है। इसी मुद्दे पर पिछले 18 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
पश्चिम बंगाल में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले जयदीप गुप्ता ने यूजीसी गाइडलाइन्स को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में परीक्षा आयोजित कराना असंभव है। यूजीसी ने जमीनी वास्तविकता को ध्यान में ना रखते हुए ये फैसला किया है।