- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एनडीए परीक्षाओं में भाग ले सकेंगी लड़कियां
- लिंग भेद के आधार पर नहीं होंगी एनडीए परीक्षाएं
- 5 सितंबर को NDA और NA एग्जाम (II) परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है।
NDA EXAM के लिए अब लड़कियां भी बैठ सकेंगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अहम फैसला लिया है, जिसके तहत लड़कियां भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में एडमिशन के लिए परीक्षा दे सकती हैं।
बताते चलें, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में अभी तक लड़कियों के दाखिले के लिए इजाजत नहीं थी, और इसी बात को लेकर 18 अगस्त को सुप्रीम में जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया कि लड़कियां भी अब एनडीए परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि यह परीक्षाएं दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।
हालांकि, पिछले साल से सैनिक स्कूलों में लड़कियों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों के प्रवेश को लेकर अभी तक रास्ते नहीं खुले थे।
याचिका में क्या कहा गया
महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने कुश कालरा ने याचिका की थी, जिसमें उन्होंने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए कहा था कि महिलाओं को केवल लिंग भेद की वजह से इस परीक्षा से वंचित रखा जाता है, जबकि योग्य महिला उम्मीदवारों को 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी' और 'नौसेना अकादमी परीक्षा' में बैठने की अनुमती होनी चाहिए। इसके अलावा याचिका में कहा गया कि समान शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद पुरुष उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाता है जबकि महिला अभ्यर्थियों को लिंग भेद का शिकार होना पड़ता है।
ऐसे में बुधवार को न्यायाधीश संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अब वे यूपीएससी की तरफ से जारी होने वाली एनडीए व एनए परीक्षाओं (II) में भाग ले सकेंगी।
बता दें, संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से NDA और NA एग्जाम (II) का आयोजन 5 सितंबर 2021 को किया जाएगा।