- राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है
- कुंद्रा के खिलाफ अपराधों में सात साल से कम की सजा है
- कुंद्रा ने कथित पोर्न रैकेट मामले में दर्ज प्राथमिकी में अग्रिम जमानत मांगी थी
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को यहां मुंबई पुलिस द्वारा 2020 में दर्ज एक पोर्न फिल्म रैकेट मामले में व्यवसायी राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो उनके वकील प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया कि मामले के अन्य दूसरे आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर हैं और कुंद्रा के खिलाफ अपराधों में सात साल से कम की सजा है और इसलिए गिरफ्तारी से सुरक्षा के योग्य हैं।
याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने कहा कि आरोपी (कुंद्रा) की भूमिका अन्य साथ के आरोपियों से अलग थी और मामले के गुण-दोष पर निर्देश के लिए और समय मांगा।समय देते हुए न्यायमूर्ति एस.के. शिंदे ने 25 अगस्त तक कुंद्रा की गिरफ्तारी को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश की अनुमति दी, जब अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।
इससे पहले, कुंद्रा ने कथित पोर्न रैकेट मामले में मुंबई पुलिस साइबर क्राइम सेल द्वारा दर्ज प्राथमिकी में अग्रिम जमानत मांगी थी और दावा किया था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
"तर्क दिया कि उन्हें हॉटशॉट ऐप के खिलाफ जोड़ने का कोई सबूत नहीं"
उन्होंने आगे तर्क दिया कि उन्हें हॉटशॉट ऐप के खिलाफ जोड़ने का कोई सबूत नहीं है और उन्हें 'बलि का बकरा' बनाया जा रहा है।हालांकि, 19 जुलाई की देर रात, अपराध शाखा द्वारा 2021 में दर्ज की गई इसी तरह की शिकायत में कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था।पिछले हफ्ते, निचली अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने उन्हें एक सप्ताह के लिए गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत दी है।