मुंबई. जॉन अब्राहिम की फिल्म बटली हाउस 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। हाईकोर्ट ने फिल्म में कुछ बदलाव के साथ इसकी रिलीज को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस की रिलीज से पहले फिल्म में कुछ कट्स लगाने के निर्देश भी दिए हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में जिस दिल्ली पुलिस ऑफिसर की फोटो दिखाई गई है उसे डिलीट किया जाए। ऐसा कर ये दिखाया जाएगा कि ये फिल्म एक फिक्शन है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि आरोपी के कन्फेशन वाले सीन में मुजाहिद शब्द को म्यूट किया जाए। इसके अलावा बम और एक्सप्लोसिव बनाने वाले सीन को फिल्म से हटा दिया जाए।
कोर्ट सीन में करने होंगे ये बदलाव
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट सीन के दौरान डिसक्लेमर भी लिखना होगा। मेकर्स ये लिखे कि फिल्ममेकर्स इन विचारों से सहमत नहीं हैं। फिल्म के शुरुआत में दिखाए जाने वाले डिसक्लेमर सीन को बदला जाए।
बटला हाउस फिल्म के खिलाफ आरिज खान और शहजाद खान ने कोर्ट में याचिका दायर की है। आरिज बाटला हाउस एनकाउंडर केस में ट्रायल पर है। वहीं, शहजाद अहमद को ट्रायल कोर्ट ने आजीवान कारावास की सजा सुनाई। शहजाद ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की हुई है।
साल 2008 में हुआ था बटला हाउस एनकाउंटर
बटला हाउस एनकाउंटर साल 2008 में नई दिल्ली के बटला हाउस में हुआ था। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बटला हाउस के फ्लैट संख्या एल18 में इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी।
13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनाट प्लेस, इंडिया गेट व ग्रेटर कैलाश में सीरियल बम धमाके हुए थे। इनमें 26 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए थे। इसमें इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों का नाम सामने आया था।