लाइव टीवी

जूही चावला की 5G याचिका पर हो रही थी सुनवाई, घूंघट की आड़ में' गाना गाने लगा शख्स, गुस्से में जज ने दिया आदेश

Updated Jun 02, 2021 | 20:35 IST

जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज इसकी सुनवाई के दौरान एक शख्स एक्ट्रेस के गाने गुनगुनाने लगा। जानिए फिर क्या हुआ।

Loading ...
Juhi Chawla
मुख्य बातें
  • जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में 5G के खिलाफ याचिका दायर की है।
  • जूही चावला की याचिका की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही थी।
  • सुनवाई के दौरान एक शख्स ने जूही चावला का गाना,'घूंघट की आड़ से दिलबर का...'गाना गुनगुनाने लगा था। 

मुंबई. जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक अजीब से वाकये ने सभी का ध्यान खींचा, जिससे कुछ देर के लिए कार्यवाही बधित भी हुई। गुस्से में आकर जज ने अवमानना का नोटिस जारी करने के आदेश दिए। 

जूही चावला की याचिका की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही थी। सुनवाई के दौरान एक शख्स ने जूही चावला की फिल्म 'हम है राही प्यार के' का गाना,'घूंघट की आड़ से दिलबर का...'गाना चलाने लगा था। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स यही पर नहीं रुका। इसके बाद  "लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है" गाना गुनगुनाने लगा। शख्स ने तीन बार गाना लगाकर की कार्यवाही बाधित की। 

अवमानना का जारी किया नोटिस 
गाने से परेशान होकर जज  ने उस शख्स की आवाज म्यूट करने का आदेश दिया, जिसके बाद ही कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ी। कोर्ट मास्टर ने  उसे वर्चुअल हियरिंग से हटा दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर जुड़ गया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि गाना गाकर कोर्ट की कार्रवाई बाधित करने वाले शख्स की पहचान की जाए। जज ने उस शख्स के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने के भी आदेश दे दिए हैं। 

याचिका में रखा ये तर्क
जूही चावला ने  5G के किलाफ अपनी याचिका में कहा है कि अगर 5G के लिए दूरसंचार इंडस्ट्री की योजनाएं पूरी होती हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा पृथ्वी पर 24 घंटे, साल में 365 दिन जोखिम से बचने में सक्षम नहीं होगा। 

याचिका के मुताबिक आरएफ रेडिएशन जो आज मौजूद है उससे 5जी का रेडिएशन 10 से 100 गुना अधिक होता है। हालांकि, याचिका में उन्होंने ये भी कहा कि हम तकनीकी प्रगति के कार्यान्वयन के खिलाफ नहीं हैं। 

Times Now Navbharat पर पढ़ें Entertainment News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।