लाइव टीवी

आर्यन खान ड्रग्स केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए NCB ने मांगी 90 दिन की मोहलत, इस दिन होनी थी फाइल

Updated Mar 28, 2022 | 20:11 IST

Aryan Khan Drugs Case: ताजा मिल रही खबरों के अनुसार एनसीबी ने आर्यन खान ड्रग्स केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। यह चार्जशीट 2 अप्रैल तक दाखिल करनी थी। 

Loading ...
Aryan Khan Drugs Case
मुख्य बातें
  • मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए थे आर्यन खान।
  • क्रूज ड्रग्स केस में चार्जशीट फाइल करने के लिए एनसीबी ने मांगी मोहलत। 
  • 2 अप्रैल तक दाखिल करनी थी यह चार्जशीट।

Aryan Khan Drugs Case Latest Update: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पिछले साल मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की वजह से सुर्खियों में बने हुए थे। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की वजह से शाहरुख खान और उनके परिवार को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया था। ताजा मिल रही खबरों के अनुसार, एनसीबी की एसआईटी ने मुंबई सेशन कोर्ट यानी मुंबई सत्र न्यायालय से चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा है। दरअसल आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में यह चार्जशीट 2 अप्रैल तक फाइल की जानी थी, लेकिन कोर्ट से अब एनसीबी ने 90 दिनों की मोहलत और मांग ली है। 

Also Read: क्या अप्रैल में होने जा रही है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी, आंटी रीमा जैन ने किया ये बड़ा इशारा

एनसीबी ने मांगी मोहलत

एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी ने आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में चार्जशीट फाइल करने के लिए मुंबई सेशन कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है। एनसीबी ने कोर्ट से समय बढ़ाने की अपील की है। रिपोर्ट के अनुसार यह चार्जशीट इस वर्ष 2 अप्रैल तक फाइल की जानी थी। पिछले वर्ष जब एनसीबी ने एक क्रूज पर छापेमारी की थी तब उस दौरान आर्यन खान पर ड्रग्स रखने, बेचने और खरीदने के आरोप लगे थे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 3 अक्टूबर 2021 के दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। 28 अक्टूबर के दिन आर्यन खान को जमानत मिल गई थी। 

Also Read: Deepika Padukone को मिला ये बड़ा इंटरनेशनल अवॉर्ड, सोशल मीडिया पर लिखा मंडे हैपी हो गया

जब आर्यन खान को जमानत मिली थी तब मुंबई हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि वह इस साजिश का हिस्सा थे। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि व्हाट्सएप पर की गई बातचीत से कुछ भी साबित नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा था कि व्हाट्सएप पर की गई बातचीत में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। जिसके बाद आर्यन खान को जमानत दी गई थी। 

Times Now Navbharat पर पढ़ें Entertainment News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।