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रिया चक्रवर्ती को 'अंतरिम संरक्षण' देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अब पूछताछ कर सकेगी बिहार पुलिस?

Updated Aug 05, 2020 | 15:40 IST

SC on Rhea Petition: रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मुंबई पुलिस को सौंपने की मांग की थी। उनके खिलाफ सुशांत के परिवार ने पटना में मुकदमा दर्ज कराया है।

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सुशांत सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मुख्य बातें
  • सुशांत सुसाइड केस में SC का रिया चक्रवर्ती को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार
  • बिहार के आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल
  • दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत: सुप्रीम कोर्ट

मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रिया के वकील ने एक याचिका दायर की थी जिसमें सुशांत के पिता द्वारा बिहार पुलिस के पास रिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी, चोरी सहित अन्य गंभीर आरोपों के लिए एफआईआर का मामला मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुशांत के पिता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विकास सिंह ने तब एक याचिका दायर करके एससी में याचिका को चुनौती दी।

दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई मौत:
सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि 'दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में सुशांत का निधन' हुआ है। कोर्ट ने बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किए जाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए जो मामले की जांच को लेकर बिहार पुलिस के साथ पहुंचे थे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई है।

रिया को अंतरिम संरक्षण से इनकार:
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की प्रतिक्रियाओं को सुना और जब सुशांत की मौत के मामले में बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया, तो कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को कोई भी 'अंतरिम संरक्षण' देने से इनकार कर दिया। जिसका मतलब है, बिहार पुलिस अब सुशांत की मौत के मामले में रिया से पूछताछ कर सकती है।

सुशांत के परिजनों ने दर्ज कराई है एफआईआर:
SC ने मामले में शामिल सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उसके पिता सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ धारा 306 (आत्महत्या का अभियोग), 341, 342, 380 (चोरी), 406 और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।

हाल ही में, रिया के वकील ने कहा था कि एक्ट्रेस मुंबई पुलिस के साथ कैसे सहयोग करती रही हैं। समन जारी करते ही उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया।

कोर्ट में बोले रिया के वकील...
अपने बयान में, वकील ने यह भी दावा किया कि सुशांत के अंतिम संस्कार से रिया नहीं थी, इसका कारण यह था कि उसे उपस्थित होने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि 20 लोगों की उपस्थिति वाली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। 

दूसरी ओर सुशांत के परिवार के वकील ने यह दावा करने के लिए रिकॉर्ड किया है कि रिया उसके खिलाफ तब से 'छिपी हुई' है जब तक कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और वह जानती है कि वह कहां छिपी है। यह देखना बाकी है कि यह मामला इसके बाद क्या मोड़ लेता है।

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