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Ghaziabad: भाजपा नेता पर एके-47 से गोलियां बरसाने के आरोप में 15 दोषियों को आठ-आठ साल की सजा

Updated Jun 18, 2022 | 21:13 IST

Ghaziabad Crime News: भाजपा नेता बृजपाल तेवतिया पर एके-47 से किए गए जानलेवा हमला मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इन आरोपियों ने नवम्बर 2016 मे भाजपा नेता व उनके साथियो पर सौ से ज्यादा राउंड फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
बृजपाल तेवतिया पर हमले के आरोपियों को आठ साल की सजा
मुख्य बातें
  • बृजपाल तेवतिया पर हमले के 15 दोषियों को आठ-आठ साल की सजा
  • गैंगस्टर कोर्ट ने सभी पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया
  • 15 बदमाशों ने 2016 में एके-47 से किया था भाजपा नेता पर हमला

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली रोड पर भाजपा नेता बृजपाल तेवतिया पर एके-47 से किए गए जानलेवा हमला मामले में दोषी करार दिए गए अपराधियों को शनिवार को सजा सुना दी गई। गैंगस्टर कोर्ट की विशेष न्यायधीश नीतू पाठक ने मनीष व शेखर जाट गैंग के 15 सदस्यो को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देकर 8-8 साल की कैद व सभी पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

कोर्ट के इस फैसले की जानकारी देते हुए गैंगस्टर कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक वरुण त्यागी ने बताया की नवम्बर 2016 मे भाजपा नेता व उनके साथियों पर मनीष व शेखर जाट गैंग द्वारा Ak 47,कारबाइन व पिस्टलों द्वारा हमला किया गया था। बदमाशों ने सौ से ज्यादा राउंड फायरिंग कर भाजपा नेता बृजपाल तेवतिया व उनके साथियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पूरी वारदात को गिरोह बनाकर अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी। वरूण त्यागी ने बताया कि पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने सभी 15 आरोपितों को शुक्रवार को दोषी करार दिया।

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी हैं बृजपाल तेवतिया

बृजपाल तेवतिया भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस घटना मे शामिल सभी गैंगस्टर्स का लम्बा चौड़ा अपराधिक इतिहास है। शेखर जाट कविनगर थाने का हिस्ट्रीशीट बदमाश है। जिसके खिलाफ यूपी, पंजाब व दिल्ली समेत अलग-अलग जगह करीब 54 संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं मनीष व बाकी अन्य दोषियों पर भी पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। भाजपा नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद होने के बाद भी शेखर जाट ने रंजिश में एक पार्षद पति व पत्रकार अनुज चौधरी पर कविनगर थाना क्षेत्र स्थित रजापुर गांव में जानलेवा हमला कराया था। शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शेखर जाट, मनीष चौधरी, राहुल कुमार, अभिषेक, शौकेंद्र, निशांत भदौरिया, राहुल त्यागी, विक्की चौधरी, राजू उर्फ बाली, गौरव, बब्बल उर्फ योगेंद्र, बिट्टू उर्फ अरुण, जितेंद्र, मनोज व संसार सिंह सभी दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई।