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Ghaziabad News: गाजियाबाद में सात साल बाद बुधवार से जमीन की रजिस्‍ट्री हुई महंगी, सर्कल रेट ने बनाए नए रिकाॅर्ड

Updated Aug 24, 2022 | 16:36 IST

Ghaziabad News: गाजियाबाद में बढ़े हुए सर्कल रेट बुधवार से लागू हो गए। गाजियाबाद प्रशासन द्वारा 7 साल बाद 8 से 22 पर्सेंट तक सर्कल रेट में भारी बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले वर्ष 2015 में अंतिम बार 5 से 7 पर्सेंट तक सर्कल रेट बढ़ाए गया था।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
गाजियाबाद में नया सर्कल रेट आज से लागू
मुख्य बातें
  • सर्कल रेट में हुई 8 से 22 पर्सेंट तक की भारी बढ़ोतरी
  • इससे पहले साल 2015 में हुई थी 5 से 7 पर्सेंट की बढ़ोतरी
  • पहले से खरीदे गए स्‍टांप पेपर पर दिया गया राहत

Ghaziabad New Circle Rate: गाजियाबाद में बुधवार से बढ़ा हुआ सर्कल रेट लागू हो गया है। जिससे यहां पर घर, जमीन, फ्लैट, दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को ज्‍यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। गाजियाबाद प्रशासन द्वारा 7 साल बाद 8 से 22 पर्सेंट तक सर्कल रेट में भारी बढ़ोतरी की गई है। गाजियाबाद डीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा कि बढ़ा हुआ सर्कल रेट बुधवार से लागू हो गया है, अब यहां पर जमीनों की रजिस्‍ट्री इसी रेट पर की जाएगी। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2015 में अंतिम बार 5 से 7 पर्सेंट तक सर्कल रेट बढ़ाया गया था।

जमीन के सर्कल रेट तय करने के लिए जिला प्रशासन ने इस साल जून माह में डिमांड सर्वे कराया था। इसके बाद 28 जुलाई से 3 अगस्‍त तक आम जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे थे। जिसमें 42 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इन सभी आपत्तियों पर डीएम की अध्यक्ष्यता में गठित कमेटी ने 5 अगस्त को सुनवाई कर निस्तारण कर दिया। जिसके बाद इसकी दोबारा से समीक्षा कर 24 अगस्‍त को इसे लागू कर दिया गया।

पहले से खरीदे गए स्टांप पेपर पर नहीं लागू होगी यह बढ़ोत्‍तरी

प्रशासन के इस फैसले के बाद अब गाजियाबाद में प्लॉट और मकान खरीदना महंगा हो गया है। दिल्ली से सटी कॉलोनियों के सर्कल रेट में 12 से 22 प्रतिशत तक का वृद्धि हुई है। इसलिए जो लोग यहां जमीन या मकान खरीदने की सोच रहे हैं, उन्‍हें अब लाखों रुपये अतिरिक्‍त खर्च करने पड़ेंगे। अधिकारियों के अनुसार अगर किसी ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए स्टांप पेपर पहले से खरीद लिया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के पास पूर्व में खरीदा गया स्टांप पेपर इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर इन लोगों को भी जमीन के नए सर्कल रेट के हिसाब से स्टांप पेपर रजिस्ट्री के दौरान लगाना होगा।