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Ghaziabad News: अब नहीं होगी जांच में देरी, जिले में खुलेंगे 11 नए अल्ट्रासाउंड केंद्र

Updated Jul 05, 2022 | 13:26 IST

Ghaziabad News: गाजियाबाद में नए 11 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को संचालित किया जाएगा। 19 केंद्रों का नवीनीकरण कर सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। हाल ही में जिला सलाहकार समिति की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण को लेकर चर्चा हुई।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
अल्ट्रासाउंड मशीन
मुख्य बातें
  • गाजियाबाद में नए 11 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को संचालन
  • 19 केंद्रों का नवीनीकरण कर सेवाएं दुरुस्त
  • अल्ट्रासाउंड के पंजीकरण के लिए 30 आवेदन आए

Ghaziabad News: बीते दो साल में पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी का सामना किया। कोरोना की दूसरी लहर में भारत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आलम यह था कि इस महामारी से पीड़ित मरीजों को न तो इलाज ठीक से मिल रहा था और न ही किसी भी तरह की जांचें हो पा रही थीं। लोगों को एक अल्ट्रासाउंड के लिए घंटों तक लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी। बावजूद इसके लोगों की जांच समय पर नहीं हो पा रही थी। उस वक्त देश के कई राज्यों में लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया। 

इसके बाद से ही सभी राज्य सरकारें और प्रशासन अपने यहां मेडिकल ढांचे को मजबूत करने में जुट गए। इसी क्रम में अब गाजियाबाद में नए 11 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को संचालित किया जाएगा। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। 11 नए अल्ट्रासाउंड केंद्रों शुरू हो जाने के बाद लोगों को मेडिकल जांच करवाने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

19 केंद्रों का नवीनीकरण

इन 11 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के अलावा 19 केंद्रों का नवीनीकरण कर सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। हाल ही में जिला सलाहकार समिति की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण को लेकर चर्चा हुई। जिला सलाहकार समिति के मुताबिक अल्ट्रासाउंड के पंजीकरण के लिए 30 आवेदन आए थे, जिसमें से 11 आवेदनों के नया पंजीकरण दिया गया है। वहीं 19 आवेदनों को नवीनीकरण की मंजूरी दी गई है, जबकि समिति की ओर से दो आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।  

सील अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण

मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह ने अपनी जांच टीम को निर्देश दिए हैं कि पहले सील किए गए अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाए। साथ ही लिंग जांच करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह के मुताबिक अगर सील हुआ कोई जांच केंद्र चालू पाया जाए तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए भरने वाले फार्म एफ का मिलान जन्म प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन से होना चाहिए। अगर नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जाएगी।