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Ghaziabad House Tax Exemption: हाउस टैक्‍स में मिली राहत, अब इस माह तक उठाएं टैक्‍स में 20 फीसदी छूट का फायदा

Updated Jun 24, 2022 | 20:27 IST

Ghaziabad House Tax Exemption: गाजियाबाद नगर निगम ने हाउस टैक्‍स में नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब हाउस टैक्‍स जमा कराने पर मिलने वाली 20 फीसदी छूट 30 सितंबर तक मिलेगी। निगम ने इस संबंध में घोषण करने के साथ अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
गाजियाबाद नगर निगम ने दी हाउस टैक्‍स में राहत
मुख्य बातें
  • अब सितंबर तक मिलेगी हाउस टैक्‍स में 20 फीसदी छूट
  • नगर निगम ने शुरू की सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रकिया
  • अभी तक अगस्‍त माह तक थी 20 फीसदी छूट की सुविधा

Ghaziabad Housetax Exemption: गाजियाबाद के लाखों नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्‍होंने अभी तक हाउस टैक्‍स नहीं जमा किया है, उनको इस टैक्‍स पर मिलने वाली छूट का फायदा उठाने का एक और मौका मिल रहा है। नगर निगम की तरफ से गृहकर पर मिलने वाली 20 फीसदी की छूट अब एक महीना ज्यादा मिलेगी। इस छूट को बढ़ाने का मकसद ज्‍यादा से ज्‍यादा नागरिकों को इस छूट का फायदा पहुंचाना है।

बता दें कि अभी तक गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से हाउस टैक्‍स पर नागरिकों को 31 अगस्त तक 20 फीसदी की छूट मिल रही थी। जिसे अब निगम की तरफ से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। अब गाजियाबाद निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस तारीख तक हाउस टैक्‍स जमा करने पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। इस संबंध में नगर निगम बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जल्‍द ही निगम के टैक्स विभाग के अधिकारी सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने का कार्य पूरा कर लेंगे।

अब यह होगी हाउस टैक्‍स में छूट की दर

बता दें कि नगर निगम बोर्ड की 7 जून को बैठक हुई थी। जिसमें टैक्‍स स्‍लैब पर छूट देने का प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्‍ताव में छूट के चार स्लैब को घटाकर तीन कर दिया गया था। नगर निगम द्वारा अभी तक जो छूट स्‍लैब दी जा रही थी, उसके अनुसार अप्रैल से अगस्त तक 20 फीसदी, सितंबर में 15 फीसदी, अक्टूबर और नवंबर में 10 फीसदी, दिसंबर और जनवरी में 5 फीसदी छूट दी जा रही थी। हालांकि अब निगम ने 15 फीसदी छूट का स्लैब खत्म कर दिया है। अब नए स्लैब के अनुसार अप्रैल से सितंबर तक टैक्स जमा कराने वाले नागरिकों को 20 फीसदी तक छूट मिलेगी और इसके बाद 10 फीसदी व 5 फीसदी के पुराने स्लैब लागू रहेंगे। इस संबंध में निगम अधिकारी अब सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं। निगम की इस नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि इस संबंध में संबंधित आईटी कंपनी को पत्र भेज दिया गया है। जल्द ही निगम का टैक्स सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा।