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2008 बाटला हाउस एनकाउंटर केस: अदालत ने आरिज़ खान को मौत की सजा सुनाई

Updated Mar 15, 2021 | 19:46 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

दिल्ली की अदालत ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस' कहा है।

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आरिज खान
मुख्य बातें
  • इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के लिए आरिज खान को मौत की सजा सुनाई
  • 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ में हुई थी मोहन चंद शर्मा की हत्या
  • आरिज खान पर कुल 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस' कहा। आरिज आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का आतंकी है। यह दिल्ली पुलिस की वांछित सूची में शामिल था। यह 2008 में मुठभेड़ के वक्त वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। करीब 10 साल के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने साल 2018 में उसे गिरफ्तार किया। कोर्ट ने खान को आईपीसी की विभिन्न धाराओं सहित आर्म्‍स ऐक्‍ट में दोषी करार दिया। 

दिल्ली कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 11 लाख रुपए में से मृतक मोहन चंद्र शर्मा के परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए जारी किए जाएं।

शहीद हुए थे मोहन चंद्र शर्मा

इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए। इस शहादत के लिए सरकार ने शर्मा को गैलेंट्री अवॉर्ड से नवाजा था। जामिया नगर इलाके के बटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में दो संदिग्ध आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे जबकि दो अन्य संदिग्ध सैफ मोहम्मद और आरिज खान भागने में कामयाब हो गए थे। एक और आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सभी यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले थे।  

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