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देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन; सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, जानें क्या-क्या मिलेगा

Updated Mar 25, 2020 | 11:15 IST

Guidelines for the 21-day lockdown: पूरे देश में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि क्या-क्या सेवाएं जारी रहेंगी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।

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देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन
मुख्य बातें
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है
  • किराना, फल, सब्जियां, डेयरी, दवा, मांस, मछली, पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, पुलिस, दमकल केंद्र, एटीएम काम करते रहेंगे, परिवहन सेवाएं- सड़क, रेल और हवाई स्थगित रहेंगी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आज आधी रात से अगले 21 दिनों तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये कर्फ्यू की तरह ही होगा और इसका सख्ती ले पालन करना होगा। लेकिन इस लॉकडाउन से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा कहा गया है कि आपकी जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया। यहां जानें कि 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या उपलब्ध रहेगा, क्या-क्या नहीं:

  • राशन, दवा, अस्पताल, फल-सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी
  • इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया को लॉकडाउन से छूट
  • सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे
  • बैंक, बीमा और एटीएम खुले रहेंगे
  • मीट, फिश और पशुओं का चारा मिलेगा
  • पेट्रोल पंप खुला रहेगा और एलपीजी गैस मिलती रहेगी
  • सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
  • पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, दमकल केंद्र और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और जेल का काम जारी रहेगा
  • जिला अधिकारी अपने घरों के बाहर व्यक्तियों की आवाजाही को कम करने के लिए होम डिलीवरी को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बना सकते हैं।
  • ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक सामानों की डिलीवरी।
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी
  • निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी
  • लॉकडाउन को लागू करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे: गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश।
  • लॉकडाउन के दौरान सभी परिवहन सेवाएं- सड़क, रेल और हवाई स्थगित रहेंगी
  • आवश्यक वाहन जैसे एबुलेंस चलती रहेंगी
  • लॉकडाउन के दौरान कोई राहत पाने के लिये झूठे दावे करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है
  • अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं
  • सरकारी निर्देश का पालन नहीं करने या झूठी सूचनाएं फैलाने पर एक साल तक की सजा हो सकती है

पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है, लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण है। आवश्यक वस्तुएं, दवाएं आदि उपलब्ध होंगी। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें इसे सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय में काम करेंगी। साथ मिलकर, हम COVID -19 से लड़ेंगे और एक स्वस्थ भारत बनाएंगे। 

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