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महाराष्ट्र नगर निकाय में 27 फीसद OBC आरक्षण केस, 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Updated Jan 17, 2022 | 13:45 IST

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसमें नगरीय चुनावों में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण को वापस लेने के लिए कहा गया था। अब इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

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महाराष्ट्र नगर निकाय में 27 फीसद OBC आरक्षण केस, 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मुख्य बातें
  • महाराष्ट्र नागरिक चुनावों के लिए 27% ओबीसी सीटें
  • महाराष्ट्र सरकार ने आदेश वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
  • SC ने 15 दिसंबर को कोटा खत्म कर दिया था

महाराष्ट्र सरकार ने अपने 15 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए एससी का रुख किया है, जहां एससी ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित 27% सीटों को "सामान्य श्रेणी" में वापस करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को दिया था झटका
उद्धव सरकार को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित अनिवार्य ट्रिपल-टेस्ट का पालन किए बिना कोटा निर्धारित किया गया था।कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार का फैसला उसके मार्च के फैसले का उल्लंघन है जिसमें उसने कहा था कि सरकार 'ट्रिपल टेस्ट' को पूरा किए बिना ओबीसी के लिए आरक्षण को सही नहीं ठहरा सकती है।

तीन प्वाइंट्स पर पूछे थे सवाल
(1) प्रकृति की अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना (2) और स्थानीय निकायों के लिए पिछड़ेपन के निहितार्थ दिए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात के बारे में जानकारी देना (3) किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

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