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UP में आज रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद

Updated Apr 17, 2021 | 14:53 IST

उत्तर प्रदेश में आज रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू लग रहा है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

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UP: आज रात 8 बजे से कर्फ्यू, जानिए क्या रहेगा बंद और खुला
मुख्य बातें
  • यूपी में आज रात 8 बजे से लगेगा 35 घंटे का कर्फ्यू
  • आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी होगा पास, मॉल, जिम, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
  • पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाए

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में शुक्रवार को एक दिन में 27,426 नए कोरोना केस सामने आए और 103 लोगों की मौत हो गई। उससे पहले ही मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने टीम 11 की बैठक में कई महत्‍वपूर्ण फैसले कर दिए। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आज यानि शनिवार रात आठ बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगेगा। यह कर्फ्यू सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण ने उत्तर प्रदेश में पिछले सारे रेकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस दौरान सख्ती बरते जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए। 

  1. प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाए। अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बन्दी होगी। इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाओं ही संचालित होंगी।
  2. प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाएं स्थगित रखी जाएंगी। सरकारी चिकित्सालयों में केवल आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी। 
  3. गर्भवती और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति रहेगी।भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, पुलिस, अग्नि शमन आदि को इजाजत रहेगी।
  4. पंचायक चुनाव ड्यूटी के कर्मचारियों के लिए पाबंदी नहीं।  मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान और दूध-सब्जी छोड़कर सभी दुकानें और सेवाएं बंद रहेंगी।
  5. मेडिकल सामान सप्‍लाई वाहनों पर पाबंदी नहीं। सभी बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी होगा पास, मॉल, जिम, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
  6. रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत है। दूसरे राज्यों उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं।प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी आईडी कार्ड के साथ आ-जा सकते हैं।
  7. पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, गैस, खुदरा और भंडारण आउटलेट। ऑटोरिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा आदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन पूरी तरह बन्द रहेगा।
  8. बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। 

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोविड-19 के 27,426 नये मामले सामने आये जबकि संक्रमण से 103 और मरीजों की मौत हो गई। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,93,720 हो गई है। 24 घंटे में लखनऊ में सर्वाधिक 6,598 नये संक्रमित पाये गये जबकि इस अवधि में 35 संक्रमितों की मौत हो गई। 

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