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प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के लोगों को 75 फीसद आरक्षण, हरियाणा विधानसभा ने लगाई मुहर

Updated Nov 05, 2020 | 21:38 IST

हरियाणा विधानसभा ने स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण पर मुहर लगा दी। इस संबंध में खट्टर सरकार ने वादा किया था।

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हरियाणा विधानसभा ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण पर लगाई मुहर
मुख्य बातें
  • हरियाणा विधानसभा ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसद आरक्षण की दी मंजूरी
  • विधानसभा से पारित होने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले- ऐतिहासिक कदम
  • बीजेपी और जजपा दोनों ने विधानसभा चुनाव के समय किया था वादा

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा ने बृहस्पतिवार को एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक जननायक जनता पार्टी का यह एक चुनावी वादा था। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है।

विधानसभा चुनाव के दौरान बना था मुद्दा
इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे। राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को यहां विधानसभा में पेश किया था। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में यह एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी और जजपा दोनों ने वादा किया था कि सरकार में आने पर पर वो स्थानीय लोगों को तोहफा देंगे। हरियाणा में चुनाव के दौरान यह बड़ा मुद्दा बना था कि एक तरफ हरियाणा की जमीन पर लाखों की संख्या में उद्योग धंधे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की संख्या उन कंपनियों में बेहद कम है। 

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