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UP के बाद MP भी लव जिहाद पर सख्त, कानून ला रही शिवराज सरकार, जानें क्या-क्या प्रावधान होंगे

Shivraj Singh Chauhan
Updated Dec 05, 2020 | 21:58 IST

लव जिहाद पर सख्त रूख अपनाते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कानून ला रही है। प्रस्तावित म.प्र. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक की।

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शिवराज सिंह चौहान
मुख्य बातें
  • कोई भी व्यक्ति बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर नहीं करा पाएगा धर्म परिवर्तन: शिवराज चौहान
  • मध्य प्रदेश सरकार लाएगी 'म.प्र. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020'
  • धर्म परिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत व शून्य होगा

नई दिल्ली: लव जिहाद के खिलाफ बीजेपी शासित राज्यों ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस संबंध में अध्यादेश लाया गया है। अब मध्य प्रदेश सरकार भी कानून लाने जा रही है। इस कानून को नाम दिया गया है- म.प्र. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर विवाह के माध्यम से अथवा अन्य किसी कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार इस संबंध में 'म.प्र. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020' लाने वाली है।

स्वयं, माता-पिता या रक्त संबंधी कर सकेंगे शिकायत

प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने संबंधी प्रयास किए जाने पर प्रभावित व्यक्ति स्वयं, उसके माता-पिता अथवा रक्त संबंधी इसके विरूद्ध शिकायत कर सकेंगे। यह अपराध संज्ञेय, गैर जमानती तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। उप पुलिस निरीक्षक से कम श्रेणी का पुलिस अधिकारी इसका अन्वेषण नहीं कर सकेगा। धर्मान्तरण नहीं किया गया है यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा।

जो विवाह धर्म परिवर्तन की नियत से किया गया होगा वह अकृत एवं शून्य होगा। इस प्रयोजन के लिए कुटुम्ब न्यायालय अथवा कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता में आवेदन करना होगा।

ये होगी सजा

किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 03 का उल्लंघन करने पर 01 वर्ष से 05 वर्ष का कारावास व कम से कम 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड होगा। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के प्रकरण में 02 से 10 वर्ष के कारावास तथा कम से कम 50 हजार रुपए अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार अपना धर्म छुपाकर ऐसा प्रयास करने पर 03 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास एवं कम से कम 50 हजार रुपए अर्थदण्ड होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन (02 या अधिक व्यक्ति का) का प्रयास करने पर 05 से 10 वर्ष के कारावास एवं कम से कम 01 लाख रुपए के अर्थदण्ड का प्रावधान किया जा रहा है। 

क्या कहती है धारा 3

प्रस्तावित 'म.प्र. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम' की धारा 03 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति दूसरे को दिग्भ्रमित कर, प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं करेगा।
 

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