लाइव टीवी

Aryan Khan Case: समीर वानखेड़े के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, सही तरह से जांच नहीं करने का आरोप

Updated May 27, 2022 | 16:07 IST

Aryan Khan Case: ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद एनसीबी के तत्कालीन जोनल डॉयरेक्टर रहे समीर वानखेड़े पर कार्रवाई संभव है।

Loading ...
समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई संभव, आर्यन खान ड्रग्स केस
मुख्य बातें
  • समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई संभव
  • आर्यन खान केस की जांच में लापरवाही का आरोप
  • जिस समय आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त वानखेड़े एनसीबी में जोनल डॉयरेक्टर थे

Aryan Khan Case: आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स में राहत मिल गई है। एनसीबी की तरफ से कुल 6 हजार पेज की चार्जशीट पेश की गई जिसमें आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई है। लेकिन इस केस में एनसीबी के तत्कालीन जोनल डॉयरेक्टर रहे समीर वानखेड़े पर कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ठीक ढंग से जांच नहीं की। बता दें कि समीर वानखेड़े की जांच के तरीकों पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि वानखेड़े वसूली रैकेट चलाते हैं। क्रूज पर जिस ड्रग्स की बात वो कर रहे थे वो तो सिर्फ छलावा था। मामला फिरौती का था।

विवादों में आ गए थे समीर वानखेड़े
नवाब मलिक के आरोपों के बाद सियासत गरमाई और एनसीबी की तरफ से वानखेड़े के खिलाफ जांच भी शुरू हुई और कुछ समय बाद उनका तबादला कर दिया गया। समीर वानखेड़े के तबादले पर भी कई तरह के सवाल उठे हालांकि एनसीबी ने रूटीन ट्रांसफर बताया था। आर्यन खान को क्लीन चिट देते हुए चार्जशीट में लिखा गया है कि उनके पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई थी।

क्या था मामला
आर्यन खान के अलावा 19 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। दो को छोड़कर सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। एनसीबी ने एक बयान में कहा  कि गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी-मुंबई ने 2 अक्टूबर, 2021 को विक्रांत, इश्मीत, अरबाज, आर्यन और गोमित को इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर जबकि नूपुर, मोहक और मुनम को कॉर्डेलिया क्रूज पर पकड़ा था। आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपियों पास से मादक पदार्थ मिले थे। शुरुआत में एनसीबी-मुंबई ने मामले की जांच की। बाद में, मामले की जांच के लिये नयी दिल्ली में एनसीबी मुख्यालय की तरफ से संजय कुमार सिंह, डीडीजी (संचालन) की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। 11 नवंबर 2021 को मामले की जांच एसआईटी ने अपने हाथ में ले ली थी।

चार्जशीट में जिक्र है कि संदेह की जगह प्रमाण के आधार पर जांच की गई। एसआईटी की जांच के आधार पर 14 आरोपियों के  खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहतशिकायत दर्ज की जा रही है। छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सबूतों के अभाव के चलते शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है।इस बीच एनसीबी ने शुक्रवार को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। एजेंसी ने रजिस्ट्री के समक्ष आरोप पत्र जमा किया और विशेष एनडीपीएस अदालत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद इसका संज्ञान लेगी।इस साल मार्च में विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय दिया था।एनसीबी ने इस मामले में पिछले साल 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और जमानत मिलने के बाद उन्हें उसी महीने जेल से रिहा कर दिया गया था।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।